भदोही: बनारस की गायिका से दुष्कर्म के मामले में उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद की एमपीएमएलए कोर्ट में सुबोध सिंह की अदालत ने पूर्व विधायक और बाहुबली नेता विजय मिश्र को 15 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही मामले में कोर्ट ने विजय मिश्र पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने मामले में विजय मिश्र के बेटे और नाती को बरी कर दिया. कोर्ट ने शुक्रवार को विजय मिश्र को दोषी करार दिया था और शनिवार का दिन सजा के लिए सुरक्षित रखा था.
पूर्व विधायक विजय मिश्र को पुलिस ने जुलाई 2020 में मध्य प्रदेश के आगर से गिरफ्तार किया था. उस समय पूर्व विधायक विजय मिश्र पर रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने का आरोप लगा था. जिसमें रिश्तेदार ने छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्र की गिरफ्तारी के बाद वाराणसी की एक गायिका ने सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें गायिका ने पूर्व विधायक विजय मिश्र, उनके बेटे विष्णु मिश्र, नाती विकास मिश्र को आरोपी बनाया था.
मामले में करीब तीन साल से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. एक सप्ताह पहले एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी होने पर तीन नवंबर को सजा पर फैसला सुनाने के लिए तारीख तय की गई थी. लेकिन, शुक्रवार को सजा पर फैसला नहीं हो सका. इसके चलते शनिवार को अदालत ने सजा सुनाई. सजा सुनाने से पहले कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय मिश्र को दुष्कर्म का दोषी पाया था. इसके साथ ही मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्र के बेटे विष्णु मिश्र, नाती विकास मिश्र को कोर्ट ने बरी कर दिया था. सजा सुनाने को लेकर कोर्ट में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे. अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती संग सीओ, ज्ञानपुर थाने की पुलिस, क्राइम ब्रांच की टीम अलर्ट मोड पर रही.
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