ETV Bharat / bharat

आजम खान के बेटे के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला: उच्चतम न्यायालय ने खारिज की याचिका

सपा नेता आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आरोप पत्र रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दी है.

Azam Khan
आजम खान (फाइल फोटो)
author img

By

Published : Jul 25, 2022, 3:31 PM IST

Updated : Jul 25, 2022, 3:53 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने समाजवादी पार्टी (SP) के नेता आजम खान (Azam Khan) के बेटे के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आरोप पत्र रद्द करने से इनकार करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सपा नेता की याचिका सोमवार को खारिज कर दी. न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता (Justices Hemant Gupta) और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justices Vikram Nath) की पीठ ने कहा कि उसे उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता.

ट्वीट
ट्वीट

आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) को उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में जेल भेज दिया गया था. उन पर आरोप है कि अब्दुल्ला खान के पास दो अलग-अलग जगहों से फर्जी तरीके से जारी दो जन्म प्रमाण पत्र हैं.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन में तीन जनवरी, 2019 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने लखनऊ और रामपुर से दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में अपने बेटे की मदद की.

ये भी पढ़ें - सपा नेता आजम खान ने सरकार से मांगी जेड कैटिगरी की सिक्युरिटी

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने समाजवादी पार्टी (SP) के नेता आजम खान (Azam Khan) के बेटे के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आरोप पत्र रद्द करने से इनकार करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सपा नेता की याचिका सोमवार को खारिज कर दी. न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता (Justices Hemant Gupta) और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justices Vikram Nath) की पीठ ने कहा कि उसे उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता.

ट्वीट
ट्वीट

आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) को उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में जेल भेज दिया गया था. उन पर आरोप है कि अब्दुल्ला खान के पास दो अलग-अलग जगहों से फर्जी तरीके से जारी दो जन्म प्रमाण पत्र हैं.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन में तीन जनवरी, 2019 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने लखनऊ और रामपुर से दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में अपने बेटे की मदद की.

ये भी पढ़ें - सपा नेता आजम खान ने सरकार से मांगी जेड कैटिगरी की सिक्युरिटी

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Jul 25, 2022, 3:53 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.