लखनऊ : शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ कोर्ट ने सआदतगंज थाना पुलिस को दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. वसीम रिजवी के ड्राइवर ने अपनी पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने, अश्लील फोटो व वीडियो बनाने के साथ ही जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच करने की बात कह रही है. वहीं, सआदतगंज थाना इंस्पेक्टर का कहना है कि उनके पास अभी तक कोई आदेश कॉपी नहीं आई है.
बता दें कि 11 जून 2021 को वसीम रिजवी के ड्राइवर ने अपनी पत्नी के साथ जबरन दुष्कर्म करने, उसका अश्लील वीडियो व फोटो बनाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए सआदतगंज थाना पर शिकायत की थी. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की.
पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए धारा-156 (3) दायर किया था, जिसकी सुनवाई होने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-3 अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को सआदतगंज कोतवाल को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये हैं. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सआदतगंज थाना तुरंत एफआईआर दर्ज करे और जांच कर तीन दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करें.
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पीड़ित के अधिवक्ता रियाज अहमद का कहना है कि वसीम रिजवी के ड्राइवर की पत्नी ने सआदतगंज थाने में तहरीर दी थी. आरोप लगाया था कि वसीम रिजवी ने उसके पति की अनुपस्थिति में जबरदस्ती घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया. वसीम रिजवी ने उसकी आपत्तिजनक वीडियो भी बना रखी है. जिसके आधार पर पिछले 5 साल से लगातार ब्लैकमेल कर दुष्कर्म कर रहा था.
कोर्ट ने अब इस मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. अब देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस वसीम रिजवी के खिलाफ किस तरह जांच कर कार्रवाई करती है.