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Court News : राजा भैया की पत्नी की अर्जी पुलिस ने तथ्यों को छिपाकर देने की बात कही, अगली सुनवाई 15 को - Raja Bhaiyas Wifes Petition Incomplete

एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह की अर्जी पुलिस ने तथ्यों को छिपाकर देने की बात कही है. अदालत ने अर्जी पर सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तिथि नियत की है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 11, 2023, 10:00 PM IST

लखनऊ : धोखाधड़ी सहित तमाम आरोपों को लेकर एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह सहित कई लोगों के विरुद्ध एमपी/ एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव के समक्ष रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग वाली अर्जी पर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है. रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह की ओर से दाखिल उक्त अर्जी के विरुद्ध पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में तथ्यों को छिपाकर अर्जी दाखिल करने की बात कही है. अदालत ने अर्जी पर सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तिथि नियत की है.

भानवी कुमारी सिंह की अर्जी में एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह, रोहित कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह एवं रामदेव यादव को आरोपी बनाते हुए सभी के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं कूटरचना की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भानवी कुमारी सिंह ने यशोधन शेट्टी के साथ मिलकर 10 फरवरी 2014 को मेसर्स सारंग एंटरप्राइजेज नाम की फर्म को पंजीकृत कराया था.

कहा गया है कि वादिनी एवं उसके साझेदार द्वारा इस फर्म में करोड़ों रुपये लगाए गए तथा काफी चल व अचल संपत्तियां अर्जित की गईं. जिनका बाजारू मूल्य लगभग पांच करोड़ रुपये से अधिक है. आरोप लगाया गया है कि फर्म के नाम की मूल्यवान संपत्तियों को हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए गए तथा कूटरचना करके उनको अन्यत्र स्थानांतरित किया गया. अदालत में दी गई अर्जी में कहा गया है कि हजरतगंज पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वह मुकदमा दर्ज करके आरोपियों के विरुद्ध विवेचना करके कार्यवाही करें.

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भानवी कुमारी सिंह की अर्जी में एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह, रोहित कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह एवं रामदेव यादव को आरोपी बनाते हुए सभी के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं कूटरचना की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भानवी कुमारी सिंह ने यशोधन शेट्टी के साथ मिलकर 10 फरवरी 2014 को मेसर्स सारंग एंटरप्राइजेज नाम की फर्म को पंजीकृत कराया था.

कहा गया है कि वादिनी एवं उसके साझेदार द्वारा इस फर्म में करोड़ों रुपये लगाए गए तथा काफी चल व अचल संपत्तियां अर्जित की गईं. जिनका बाजारू मूल्य लगभग पांच करोड़ रुपये से अधिक है. आरोप लगाया गया है कि फर्म के नाम की मूल्यवान संपत्तियों को हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए गए तथा कूटरचना करके उनको अन्यत्र स्थानांतरित किया गया. अदालत में दी गई अर्जी में कहा गया है कि हजरतगंज पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वह मुकदमा दर्ज करके आरोपियों के विरुद्ध विवेचना करके कार्यवाही करें.

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