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Karnataka Election 2023 : कर्नाटक में थमा चुनाव प्रचार का शोर, अब घर-घर जाकर मांगेंगे वोट

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Published : May 8, 2023, 8:48 PM IST

कर्नाटक में 10 मई को होने वाले मतदान से पहले सोमवार को चुनाव प्रचार का शोर थम गया. अब सभी पार्टियों के उम्मीदवार केवल डोर टू डोर कैंपेन कर पाएंगे.

Karnataka Election
कर्नाटक में थमा चुनाव प्रचार का शोर

बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 10 मई को होना है. यानी चुनावी अखाड़ा अंतिम चरण में पहुंच चुका है. चुनाव का खुला प्रचार सोमवार शाम छह बजे थम गया. हालांकि, क्षेत्र के प्रत्याशी घर-घर जाकर वोट के लिए प्रचार करेंगे.

10 मई को होने वाले चुनाव के लिए जोरदार खुला प्रचार सोमवार शाम 6 बजे समाप्त हो गया. इस तरह विभिन्न पार्टियों का 40 दिन से चल रहा प्रचार थम गया है. सोमवार शाम से मंगलवार शाम 6 बजे तक डोर टू डोर अभियान चलाया जाएगा. विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अंतिम दिन अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में जमकर खुला प्रचार किया.

मतदान से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठक, खुला प्रचार प्रतिबंधित है. इस अवधि के दौरान आचार संहिता सख्त है और राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों पर प्रतिबंध है. इसके साथ ही निर्वाचन क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू है. धारा 144 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, एक साथ आने-जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन डोर-टू-डोर कैंपेन के लिए कोई रोक नहीं है.

वहीं, मतदान पूरा होने तक निर्वाचन क्षेत्रों में शराब की बिक्री और इसका सेवन करने पर रोक है. पड़ोसी राज्यों के सभी 26 सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टरों ने शराबबंदी दिवस घोषित करने का आदेश जारी कर दिया है. मतदान बंद होने के 48 घंटे की अवधि के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है.

गौरतलब है कि 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने राज्य में एक मजबूत और स्थिर सरकार बनाने के लिए स्पष्ट जनादेश प्राप्त करने पर जोर दिया था.

पढ़ें- कर्नाटक की संप्रभुता पर टिप्पणी: भाजपा ने सोनिया गांधी के खिलाफ EC में की शिकायत

बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 10 मई को होना है. यानी चुनावी अखाड़ा अंतिम चरण में पहुंच चुका है. चुनाव का खुला प्रचार सोमवार शाम छह बजे थम गया. हालांकि, क्षेत्र के प्रत्याशी घर-घर जाकर वोट के लिए प्रचार करेंगे.

10 मई को होने वाले चुनाव के लिए जोरदार खुला प्रचार सोमवार शाम 6 बजे समाप्त हो गया. इस तरह विभिन्न पार्टियों का 40 दिन से चल रहा प्रचार थम गया है. सोमवार शाम से मंगलवार शाम 6 बजे तक डोर टू डोर अभियान चलाया जाएगा. विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अंतिम दिन अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में जमकर खुला प्रचार किया.

मतदान से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठक, खुला प्रचार प्रतिबंधित है. इस अवधि के दौरान आचार संहिता सख्त है और राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों पर प्रतिबंध है. इसके साथ ही निर्वाचन क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू है. धारा 144 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, एक साथ आने-जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन डोर-टू-डोर कैंपेन के लिए कोई रोक नहीं है.

वहीं, मतदान पूरा होने तक निर्वाचन क्षेत्रों में शराब की बिक्री और इसका सेवन करने पर रोक है. पड़ोसी राज्यों के सभी 26 सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टरों ने शराबबंदी दिवस घोषित करने का आदेश जारी कर दिया है. मतदान बंद होने के 48 घंटे की अवधि के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है.

गौरतलब है कि 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने राज्य में एक मजबूत और स्थिर सरकार बनाने के लिए स्पष्ट जनादेश प्राप्त करने पर जोर दिया था.

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