सोनभद्र : अपर सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार सुनवाई करते हुए भाजपा विधायक राम दुलार गोंड़ को नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का दोषी पाया. कोर्ट का आदेश होते ही विधायक राम दुलार को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया. इस मामले में अदालत सजा का ऐलान 15 दिसंबर को करेगी. ऐसे में भाजपा विधायक की विधानसभा की सदस्यता जा सकती है.
मामला वर्ष 2014 का है. रामदुलार गोंड़ तब प्रधानपति थे. उन पर एक किशोरी के परिजनों ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था. इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायालय/ विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए में चल रही थी. इसी मामले में सुनाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एहसानुल्ला खां की अदालत ने आरोपी भाजपा विधायक राम दुलार गोंड़ को दोषी पाया और उन्हें जेल भेज दिया.
15 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा
शासकीय अधिवक्ता विकास शाक्य ने बताया कि वर्ष 2014 में म्योरपुर थाना क्षेत्र के किशोरी के परिजनों ने विधायक पर दुष्कर्म का मुकदमा दुद्धी कोतवाली में दर्ज कराया था. वर्ष 2022 में दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से राम दुलार के निर्वाचित होने के बाद यह मामला अपर सत्र न्यायालय (एमपी/एमएलए कोर्ट) में चल रहा था. मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने उन्हें दुष्कर्म का दोषी पाया और तत्काल उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया. शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय ने सजा निर्धारित कर दी है और आगामी 15 दिसंबर को पूरी सजा सुनाई जाएगी.
पीड़ित के परिजनों ने जताया संतोष
न्यायालय की इस कार्यवाही के दौरान पीड़ित परिवार के सदस्य भी मौजूद थे. विधायक को दोषी करार दिए जाने के बाद उन्होंने न्यायालय की कार्रवाई पर संतोष जताया. कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है. कहा कि उन्हें उम्मीद है आगामी 15 दिसंबर को कम से कम 20 वर्ष की सजा भाजपा विधायक को सुनाई जाएगी. पीड़िता के भाई ने कहा कि सत्ता का लाभ उठाकर भाजपा विधायक ने उन पर काफी दबाव बनाया. आखिरकार उनकी ही जीत हुई है.
जा सकती है विधानसभा की सदस्यता
जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अगर किसी को दोषी ठहराए जाने के बाद कोर्ट दो साल से अधिक की सजा सुनाती है तो वह अयोग्य ठहराया जाएगा. उसके छह साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक रहेगी. हालांकि मौजूदा विधायकों के लिए एक राहत यह होगी कि वह दोषी ठहराए जाने के दिन से तीन महीने के अंदर अपील दाखिल कर सकते हैं. भाजपा विधायक के मामले में कोर्ट 15 दिसंबर को सजा सुनाएगी.