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रेलवे ने खलासी के पद पर नई भर्ती बंद करने का किया फैसला - खलासी के पद पर बहाली

रेलवे खलासी प्रणाली समाप्त करने की तैयार कर रहा है. इस पद पर अब कोई नई भर्ती नहीं होगी. पढ़ें विस्तार से...

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रेलवे में खलासी के पद पर बहाली बंद
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Published : Aug 7, 2020, 10:03 AM IST

Updated : Aug 7, 2020, 10:09 AM IST

नई दिल्ली : रेलवे अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आवास पर काम करने वाले 'बंगला पियुन' या खलासियों की नियुक्ति की औपनिवेशिक काल की प्रणाली को समाप्त करने की तैयारी कर रहा है और इस पद पर अब कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी. रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.

रेलवे बोर्ड ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा कि टेलीफोन अटेंडेंट सह डाक खलासी (टीएडीके) संबंधी मामले की समीक्षा की जा रही है.

आदेश में कहा गया है, 'टीएडीके की नियुक्ति संबंधी मामला रेलवे बोर्ड में समीक्षाधीन है, इसलिए यह फैसला किया गया है कि टीएडीके के स्थानापन्न के तौर पर नए लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जानी चाहिए और न ही तत्काल नियुक्ति की जानी चाहिए.'

आदेश में कहा गया है, 'इसके अलावा, एक जुलाई 2020 से इस प्रकार की नियुक्तियों को दी गई मंजूरी के मामलों की समीक्षा की जा सकती है और इसकी स्थिति बोर्ड को बताई जाएगी. इसका सभी रेल प्रतिष्ठानों में सख्ती से पालन किया जाए.'

नई दिल्ली : रेलवे अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आवास पर काम करने वाले 'बंगला पियुन' या खलासियों की नियुक्ति की औपनिवेशिक काल की प्रणाली को समाप्त करने की तैयारी कर रहा है और इस पद पर अब कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी. रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.

रेलवे बोर्ड ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा कि टेलीफोन अटेंडेंट सह डाक खलासी (टीएडीके) संबंधी मामले की समीक्षा की जा रही है.

आदेश में कहा गया है, 'टीएडीके की नियुक्ति संबंधी मामला रेलवे बोर्ड में समीक्षाधीन है, इसलिए यह फैसला किया गया है कि टीएडीके के स्थानापन्न के तौर पर नए लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जानी चाहिए और न ही तत्काल नियुक्ति की जानी चाहिए.'

आदेश में कहा गया है, 'इसके अलावा, एक जुलाई 2020 से इस प्रकार की नियुक्तियों को दी गई मंजूरी के मामलों की समीक्षा की जा सकती है और इसकी स्थिति बोर्ड को बताई जाएगी. इसका सभी रेल प्रतिष्ठानों में सख्ती से पालन किया जाए.'

Last Updated : Aug 7, 2020, 10:09 AM IST
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