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'आर्टिकल 35 A'- जानें जम्मू-कश्मीर में क्यों मचा है इस पर बवाल

जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35 ए को लेकर घमासान मचा हुआ है. देर रात जम्मू कश्मीर के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है. पढ़ें आर्टिकल 35 के बारे में...

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Published : Aug 5, 2019, 10:19 AM IST

Updated : Aug 5, 2019, 10:53 AM IST

जानें क्या है आर्टिकल 35 A

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में इन दिनों हलचल मची हुई है. इसके चलते कयास लगाई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में 35 ए को लेकर बड़े बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल याचिका में कहा गया है कि आर्टिकल 35A केवल भारतीय संविधान ही नहीं बल्कि कश्मीर की जनता के साथ भी सबसे बड़ा धोखा है.

गौरतलब है कि SC में अश्विनी उपाध्याय ने जनहित याचिका दाखिल की थी.

आर्टिकल 35 A को लेकर क्या है अश्विनी उपाध्याय का कहना
आर्टिकल 35A को संविधान संशोधन करने वाले अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करके नहीं जोड़ा गया बल्कि इसे तब की सरकार ने अवैध तरीके से चिपकाया था.

उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन का अधिकार केवल संसद को है.

यह आर्टिकल 368 में निर्धारित संवैधानिक प्रक्रियाों का उल्लंघन करता है. साथ ही यह भारत के संविधान की मूल संरचना के भी खिलाफ है.

इसके अलावा संविधान में कोई भी आर्टिकल जोड़ना या घटाना केवल संसद द्वारा अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है. जबकि आर्टिकल 35A को संसद के समक्ष आज तक कभी प्रस्तुत ही नहीं किया गया.

इससे यह भी साफ है कि आर्टिकल 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को उस समय की सरकार ने आर्टिकल 35A के मामले में दरकिनार कर दिया था.

क्या है आर्टिकल 35A?
आर्टिकल 35 के तहत जम्मू कश्मीर के पास यह अधिकार है कि वह किसी को अपना स्थायी निवासी माने या ना माने.

जम्मू कश्मीर की सरकार उन लोगों को अपना स्थायी निवासी मानती है जो 14 मई 1954 से पहले कश्मीर में बस गए थे.

कश्मीर के स्थायी निवासियों को जमीन खरीदने, रोजगार और सरकारी योजनाओं में विशेष अधिकार मिला है.

देश के किसी भी दूसरे राज्य का निवासी जम्मू कश्मीर में जाकर स्थायी तौर पर नहीं रह सकता.

दूसरे राज्यों के निवासी ना कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं, ना राज्य सरकार उन्हें नौकरी दे सकती है.

जम्मू कश्मीर सरकार दूसरे राज्यों के निवासियों को नौकरी नहीं दे सकती.

किसी अन्य राज्य के निवासी जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते.

अगर जम्मू-कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उसके और उसके बच्चों के संपत्ति के अधिकार छीन लिए जाते हैं.

वहीं यह बात वहां के मर्दों पर लागू नहीं होती.

उमर अब्दुल्ला का निकाह एक गैर कश्मीरी महिला से हुआ है, लेकिन गैर कश्मीरी महिला से निकाह होने पर भी उनके बच्चों को सारे अधिकार हासिल है.

वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला की बहन का निकाह गैर कश्मीरी व्यक्ति होने के कारण वे संपत्ति के अधिकार से वंचित हैं.

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में इन दिनों हलचल मची हुई है. इसके चलते कयास लगाई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में 35 ए को लेकर बड़े बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल याचिका में कहा गया है कि आर्टिकल 35A केवल भारतीय संविधान ही नहीं बल्कि कश्मीर की जनता के साथ भी सबसे बड़ा धोखा है.

गौरतलब है कि SC में अश्विनी उपाध्याय ने जनहित याचिका दाखिल की थी.

आर्टिकल 35 A को लेकर क्या है अश्विनी उपाध्याय का कहना
आर्टिकल 35A को संविधान संशोधन करने वाले अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करके नहीं जोड़ा गया बल्कि इसे तब की सरकार ने अवैध तरीके से चिपकाया था.

उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन का अधिकार केवल संसद को है.

यह आर्टिकल 368 में निर्धारित संवैधानिक प्रक्रियाों का उल्लंघन करता है. साथ ही यह भारत के संविधान की मूल संरचना के भी खिलाफ है.

इसके अलावा संविधान में कोई भी आर्टिकल जोड़ना या घटाना केवल संसद द्वारा अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है. जबकि आर्टिकल 35A को संसद के समक्ष आज तक कभी प्रस्तुत ही नहीं किया गया.

इससे यह भी साफ है कि आर्टिकल 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को उस समय की सरकार ने आर्टिकल 35A के मामले में दरकिनार कर दिया था.

क्या है आर्टिकल 35A?
आर्टिकल 35 के तहत जम्मू कश्मीर के पास यह अधिकार है कि वह किसी को अपना स्थायी निवासी माने या ना माने.

जम्मू कश्मीर की सरकार उन लोगों को अपना स्थायी निवासी मानती है जो 14 मई 1954 से पहले कश्मीर में बस गए थे.

कश्मीर के स्थायी निवासियों को जमीन खरीदने, रोजगार और सरकारी योजनाओं में विशेष अधिकार मिला है.

देश के किसी भी दूसरे राज्य का निवासी जम्मू कश्मीर में जाकर स्थायी तौर पर नहीं रह सकता.

दूसरे राज्यों के निवासी ना कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं, ना राज्य सरकार उन्हें नौकरी दे सकती है.

जम्मू कश्मीर सरकार दूसरे राज्यों के निवासियों को नौकरी नहीं दे सकती.

किसी अन्य राज्य के निवासी जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते.

अगर जम्मू-कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उसके और उसके बच्चों के संपत्ति के अधिकार छीन लिए जाते हैं.

वहीं यह बात वहां के मर्दों पर लागू नहीं होती.

उमर अब्दुल्ला का निकाह एक गैर कश्मीरी महिला से हुआ है, लेकिन गैर कश्मीरी महिला से निकाह होने पर भी उनके बच्चों को सारे अधिकार हासिल है.

वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला की बहन का निकाह गैर कश्मीरी व्यक्ति होने के कारण वे संपत्ति के अधिकार से वंचित हैं.

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Last Updated : Aug 5, 2019, 10:53 AM IST
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