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भारत सरकार ने 43 चीनी मोबाइल एप्स पर लगाया प्रतिबंध - अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग

भारत सरकार ने 43 मोबाइल एप्स को बैन कर दिया है. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत यह कार्रवाई की गई है. प्रतिबंधित किए गए मोबाइल एप्स में अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग का ई-कॉमर्स एप अलीएक्सप्रेस (AliExpress) भी शामिल है. साथ ही पांच डेटिंग एप्स शामिल हैं.

भारत सरकार ने 43 मोबाइल एप्स पर लगाया प्रतिबंध
भारत सरकार ने 43 मोबाइल एप्स पर लगाया प्रतिबंध
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Published : Nov 24, 2020, 5:08 PM IST

Updated : Nov 24, 2020, 8:58 PM IST

नई दिल्ली : भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 43 और चीनी मोबाइल एप्स को बैन कर दिया. भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रही गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण इन एप्स पर कार्रवाई की गई.

प्रतिबंधित किए गए मोबाइल एप्स में अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग का ई-कॉमर्स एप अलीएक्सप्रेस (AliExpress) भी शामिल है. प्रतिबंधित एप्स की सूची में पांच डेटिंग एप्स भी शामिल हैं.

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ये एप्स भारत की भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा थे. प्रेस रिलीज ने कहा गया है कि गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से मिली विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन एप्स को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया.

प्रतिबंधित मोबाइल ऐप की नई सूची में अलीसप्लायर्स मोबाइल ऐप, अलीबाबा वर्कबेन्च, अलीएक्सप्रेस, अलीपे (Alipay) कैशियर, केमकार्ड (बिजनेस कार्ड रीडर), स्नैक वीडियो, और कई डेटिंग ऐप जैसे वीडेट, चाइनीज सोशल, ट्रूलीचाइनीज, चाइनालाइव, डेटमाईएज, फ्लिर्टविश आदि शामिल हैं.

प्रतिबंधित मोबाइल एप्स की लिस्ट
प्रतिबंधित मोबाइल एप्स की लिस्ट
प्रतिबंधित मोबाइल एप्स की लिस्ट
प्रतिबंधित मोबाइल एप्स की लिस्ट
प्रतिबंधित मोबाइल एप्स की लिस्ट
प्रतिबंधित मोबाइल एप्स की लिस्ट

गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ तनाव बढ़ने पर भारत सरकार ने 29 जून, 2020 को 59 चीनी एप्स को बैन कर दिया था. इसके बाद दो सितंबर को फिर से आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत चीन के अन्य 118 एप्स को प्रतिबंधित किया गया था.

इनमें चर्चित एप पबजी, टिक-टॉक, यूजी ब्राउजर, बाइडू, बाइडू एक्सप्रेस एडिशन, टेनसेंट वॉचलिस्ट, फेसयू, वीचैट रीडिंग आदि शामिल थे.

नई दिल्ली : भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 43 और चीनी मोबाइल एप्स को बैन कर दिया. भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रही गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण इन एप्स पर कार्रवाई की गई.

प्रतिबंधित किए गए मोबाइल एप्स में अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग का ई-कॉमर्स एप अलीएक्सप्रेस (AliExpress) भी शामिल है. प्रतिबंधित एप्स की सूची में पांच डेटिंग एप्स भी शामिल हैं.

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ये एप्स भारत की भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा थे. प्रेस रिलीज ने कहा गया है कि गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से मिली विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन एप्स को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया.

प्रतिबंधित मोबाइल ऐप की नई सूची में अलीसप्लायर्स मोबाइल ऐप, अलीबाबा वर्कबेन्च, अलीएक्सप्रेस, अलीपे (Alipay) कैशियर, केमकार्ड (बिजनेस कार्ड रीडर), स्नैक वीडियो, और कई डेटिंग ऐप जैसे वीडेट, चाइनीज सोशल, ट्रूलीचाइनीज, चाइनालाइव, डेटमाईएज, फ्लिर्टविश आदि शामिल हैं.

प्रतिबंधित मोबाइल एप्स की लिस्ट
प्रतिबंधित मोबाइल एप्स की लिस्ट
प्रतिबंधित मोबाइल एप्स की लिस्ट
प्रतिबंधित मोबाइल एप्स की लिस्ट
प्रतिबंधित मोबाइल एप्स की लिस्ट
प्रतिबंधित मोबाइल एप्स की लिस्ट

गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ तनाव बढ़ने पर भारत सरकार ने 29 जून, 2020 को 59 चीनी एप्स को बैन कर दिया था. इसके बाद दो सितंबर को फिर से आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत चीन के अन्य 118 एप्स को प्रतिबंधित किया गया था.

इनमें चर्चित एप पबजी, टिक-टॉक, यूजी ब्राउजर, बाइडू, बाइडू एक्सप्रेस एडिशन, टेनसेंट वॉचलिस्ट, फेसयू, वीचैट रीडिंग आदि शामिल थे.

Last Updated : Nov 24, 2020, 8:58 PM IST
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