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आज भी नहीं हो सकेगी आर्यन की रिहाई, समय पर जेल नहीं पहुंची जमानत की कॉपी - आर्यन खान की रिहाई आज नहीं होगी

ड्रग्स केस में गिरफ्तार किये गये अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रिहाई आज नहीं होगी. जानकारी के मुताबिक, बेल ऑर्डर कॉपी एनडीपीएस कोर्ट से ऑर्थर रोड जेल में 5.30 बजे तक नहीं पहुंची. इस वजह से जमानत मिलने के बाद भी आर्यन को आज रात जेल में काटनी पड़ेगी. यह जानकारी आर्थर रोड के जेल अधिकारी ने दी है.

आर्यन खान
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Published : Oct 29, 2021, 5:59 PM IST

Updated : Oct 29, 2021, 6:55 PM IST

मुंबई : बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक और रात मुंबई की आर्थर रोड जेल में बितानी होगी, क्योंकि जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि आर्यन की रिहाई के कागजात तय समयसीमा के भीतर प्राप्त नहीं हुए.

आर्थर रोड के जेल अधिकारी ने बताया कि आर्यन खान आज (शुक्रवार) जेल से रिहा नहीं होंगे. उन्हें कल (शनिवार) सुबह रिहा किया जाएगा.

अधिकारी ने कहा, ' कानून सभी के लिए समान है. हम किसी को कोई खास तव्वजो नहीं देते. जमानत के कागजात प्राप्त करने का अंतिम समय शाम के पांच बजकर 30 मिनट था और यह समयसीमा पार हो चुकी है. वह आज रिहा नहीं हो सकेंगे.

आर्यन के वकीलों ने संकेत दिया था कि थोड़ी देरी से शाम सात बजे तक भी कागजात पहुंचने पर आर्यन की रिहाई संभव हो सकती है, जिसके बाद जेल अधिकारी ने यह जानकारी दी है.

क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान को जमानत देने के एक दिन बाद बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने आदेश का मुख्य अंश उपलब्ध कराया. इस आदेश में आर्यन की जमानत के लिए अदालत ने 14 शर्तें लगाई हैं. इन शर्तो के मद्देनजर जमानत की औपचारिकताओं को पूरा करने पर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जेल से रिहाई होगी.

यह भी पढ़ें- आर्यन खान का बेल ऑर्डर जारी, कोर्ट की इन शर्तों का करना होगा पालन

उच्च न्यायालय ने पांच पन्नों के आदेश में कहा कि आर्यन खान और दो सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धमेचा को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही एक या दो जमानत राशि जमा करने पर छोड़ा जाएगा. मर्चेंट और धमेचा को भी जमानत दी गयी थी.

उच्च न्यायालय द्वारा तय शर्तों के अनुसार तीनों को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा कराने होंगे और वे विशेष अदालत से अनुमति लिये बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे. उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी.

आर्यन को तीन अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) कानून के तहत, मादक पदार्थ रखने, उनका इस्तेमाल करने और तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. आर्यन और मर्चेंट आठ अक्टूबर से आर्थन रोड जेल में बंद हैं. वहीं, धमेचा भायखला महिला कारागार में आठ अक्टूबर से बंद हैं.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

मुंबई : बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक और रात मुंबई की आर्थर रोड जेल में बितानी होगी, क्योंकि जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि आर्यन की रिहाई के कागजात तय समयसीमा के भीतर प्राप्त नहीं हुए.

आर्थर रोड के जेल अधिकारी ने बताया कि आर्यन खान आज (शुक्रवार) जेल से रिहा नहीं होंगे. उन्हें कल (शनिवार) सुबह रिहा किया जाएगा.

अधिकारी ने कहा, ' कानून सभी के लिए समान है. हम किसी को कोई खास तव्वजो नहीं देते. जमानत के कागजात प्राप्त करने का अंतिम समय शाम के पांच बजकर 30 मिनट था और यह समयसीमा पार हो चुकी है. वह आज रिहा नहीं हो सकेंगे.

आर्यन के वकीलों ने संकेत दिया था कि थोड़ी देरी से शाम सात बजे तक भी कागजात पहुंचने पर आर्यन की रिहाई संभव हो सकती है, जिसके बाद जेल अधिकारी ने यह जानकारी दी है.

क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान को जमानत देने के एक दिन बाद बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने आदेश का मुख्य अंश उपलब्ध कराया. इस आदेश में आर्यन की जमानत के लिए अदालत ने 14 शर्तें लगाई हैं. इन शर्तो के मद्देनजर जमानत की औपचारिकताओं को पूरा करने पर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जेल से रिहाई होगी.

यह भी पढ़ें- आर्यन खान का बेल ऑर्डर जारी, कोर्ट की इन शर्तों का करना होगा पालन

उच्च न्यायालय ने पांच पन्नों के आदेश में कहा कि आर्यन खान और दो सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धमेचा को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही एक या दो जमानत राशि जमा करने पर छोड़ा जाएगा. मर्चेंट और धमेचा को भी जमानत दी गयी थी.

उच्च न्यायालय द्वारा तय शर्तों के अनुसार तीनों को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा कराने होंगे और वे विशेष अदालत से अनुमति लिये बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे. उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी.

आर्यन को तीन अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) कानून के तहत, मादक पदार्थ रखने, उनका इस्तेमाल करने और तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. आर्यन और मर्चेंट आठ अक्टूबर से आर्थन रोड जेल में बंद हैं. वहीं, धमेचा भायखला महिला कारागार में आठ अक्टूबर से बंद हैं.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Last Updated : Oct 29, 2021, 6:55 PM IST
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