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Omicron in Delhi : दिल्ली में येलो अलर्ट, नई बंदिशों का ऐलान, जानें- क्या हैं नियम - दिल्ली में येलो अलर्ट

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal ) ने मंगलवार को कोरोना को लेकर शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की. केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

arvind kejriwal high level meeeting over covid 19 situation
दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे केजरीवाल
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Published : Dec 28, 2021, 10:45 AM IST

Updated : Dec 28, 2021, 4:50 PM IST

नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में कोविड-19 के मामले बढ़ने पर मंगलवार को कहा कि दिल्ली में ‘ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) के तहत येलो अलर्ट (yellow alert ) जारी किया गया है और इसके अनुसार पाबंदियां लागू की जाएंगी. उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामले हल्के हैं और संक्रमण के मामले बढ़ने के बावजूद ऑक्सीजन या वेंटीलेटर के इस्तेमाल में कोई वृद्धि नहीं हुई है. वहीं सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. शादी समारोह में केवल 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी. रात 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.

राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का येलो अलर्ट (yellow alert ) लागू कर दिया गया है. इस संबंध में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश के मुताबिक, नाईट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा. वहीं जारी किए गए आदेश के मुताबिक सिनेमा हॉल, मल्टी सिनेप्लेक्स, स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.

आदेश के मुताबिक, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा. दिल्ली मेट्रो और बस 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी. इस दौरान यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं रहेगी. इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली बसें भी 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी. वहीं स्कूल, कॉलेज और अन्य सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.

इसके अलावा गैर जरूरी सेवाएं या सम्मान वाली दुकान और मॉल ऑड-ईवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगी. वहीं वीकली बाजार एक ज़ोन एक वीकली बाजार 50 फीसदी वेंडर के साथ खुलेगा.

इसके अलावा दिल्ली के रेस्टोरेंट्स सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन 50 फ़ीसदी सीटिंग क्षमता की अनुमति के साथ ही खुलेंगे. इसके अलावा बार भी 50 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ खुलेंगे. दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है. साथ ही सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम, योगा इंस्टीट्यूट, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे लेकिन आउटडोर योगा की अनुमति रहेगी. इसके अलावा जारी किए गए आदेश के मुताबिक होटल खुले रहेंगे लेकिन होटल के अंदर मौजूद बैंक्वेट हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे.

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए ऑर्डर के मुताबिक, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे. हालांकि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जा सकेंगी. वहीं ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ दो यात्रियों को सफर करने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति है.

इसके अलावा धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिलेगा. वहीं निजी दफ्तर 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. साथ ही सोशल पॉलिटिकल, धार्मिक, फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक लग जाएगी.

ये भी पढ़ें- कोरोना की चपेट में आए BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली

दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, शहर में सोमवार को कोविड-19 के 331 नए मामले आए जो नौ जून के बाद से एक दिन में आए संक्रमण के सर्वाधिक मामले हैं और एक मरीज की मौत हो गयी जबकि संक्रमण दर बढ़कर 0.68 प्रतिशत पर पहुंच गयी. रविवार को दिल्ली में कोरोना वायरस के 290 नए मामले आए और संक्रमण दर 0.55 प्रतिशत दर्ज की गयी तथा एक मरीज की मौत हो गयी थी. कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया है जो अगले आदेश तक रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा.

नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में कोविड-19 के मामले बढ़ने पर मंगलवार को कहा कि दिल्ली में ‘ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) के तहत येलो अलर्ट (yellow alert ) जारी किया गया है और इसके अनुसार पाबंदियां लागू की जाएंगी. उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामले हल्के हैं और संक्रमण के मामले बढ़ने के बावजूद ऑक्सीजन या वेंटीलेटर के इस्तेमाल में कोई वृद्धि नहीं हुई है. वहीं सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. शादी समारोह में केवल 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी. रात 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.

राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का येलो अलर्ट (yellow alert ) लागू कर दिया गया है. इस संबंध में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश के मुताबिक, नाईट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा. वहीं जारी किए गए आदेश के मुताबिक सिनेमा हॉल, मल्टी सिनेप्लेक्स, स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.

आदेश के मुताबिक, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा. दिल्ली मेट्रो और बस 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी. इस दौरान यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं रहेगी. इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली बसें भी 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी. वहीं स्कूल, कॉलेज और अन्य सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.

इसके अलावा गैर जरूरी सेवाएं या सम्मान वाली दुकान और मॉल ऑड-ईवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगी. वहीं वीकली बाजार एक ज़ोन एक वीकली बाजार 50 फीसदी वेंडर के साथ खुलेगा.

इसके अलावा दिल्ली के रेस्टोरेंट्स सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन 50 फ़ीसदी सीटिंग क्षमता की अनुमति के साथ ही खुलेंगे. इसके अलावा बार भी 50 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ खुलेंगे. दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है. साथ ही सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम, योगा इंस्टीट्यूट, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे लेकिन आउटडोर योगा की अनुमति रहेगी. इसके अलावा जारी किए गए आदेश के मुताबिक होटल खुले रहेंगे लेकिन होटल के अंदर मौजूद बैंक्वेट हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे.

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए ऑर्डर के मुताबिक, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे. हालांकि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जा सकेंगी. वहीं ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ दो यात्रियों को सफर करने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति है.

इसके अलावा धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिलेगा. वहीं निजी दफ्तर 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. साथ ही सोशल पॉलिटिकल, धार्मिक, फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक लग जाएगी.

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दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, शहर में सोमवार को कोविड-19 के 331 नए मामले आए जो नौ जून के बाद से एक दिन में आए संक्रमण के सर्वाधिक मामले हैं और एक मरीज की मौत हो गयी जबकि संक्रमण दर बढ़कर 0.68 प्रतिशत पर पहुंच गयी. रविवार को दिल्ली में कोरोना वायरस के 290 नए मामले आए और संक्रमण दर 0.55 प्रतिशत दर्ज की गयी तथा एक मरीज की मौत हो गयी थी. कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया है जो अगले आदेश तक रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा.

Last Updated : Dec 28, 2021, 4:50 PM IST
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