ETV Bharat / bharat

पीएम के खिलाफ ट्वीट मामले में जिग्नेश मेवानी को जमानत, अब दूसरे मामले में गिरफ्तार

कोकराझाड़ के सीजेएम कोर्ट ने पीएम मोदी के खिलाफ ट्वीट मामले में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी को जमानत दे दी है. उन्हें बुधवार रात गुजरात से गिरफ्तार किया गया था. हालांकि ट्वीट मामले में जमानत मिलते ही असम की बारपेटा पुलिस ने अन्य मामले में जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार कर लिया

MLA Jignesh Mevani
MLA Jignesh Mevani
author img

By

Published : Apr 25, 2022, 3:38 PM IST

Updated : Apr 25, 2022, 5:26 PM IST

नई दिल्ली : असम पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को जमानत मिल गई है. सोमवार को कोकराझार की अदालत ने मेवानी की जमानत याचिका मंजूर कर ली. यह जानकारी जिग्नेश मेवानी के वकील अंगशुमान बोरा ने दी. उन्होंने बताया कि कोकराझार के कोर्ट से जमानत मिलने के बाद असम पुलिस ने उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया.

21 अप्रैल को असम की पुलिस ने गुजरात के वडगाम से कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार किया था. गुजरात के प्रमुख दलित नेता मेवानी के खिलाफ असम के कोकराझार थाने में एक बीजेपी कार्यकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराई गई थी. एफआईआर में आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), धारा 153 (A) (दो समुदायों के खिलाफ शत्रुता बढ़ाना), 295(A) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से भड़काने वाली बातें कहना) तथा आईटी एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं. एफआईआर के मुताबिक मेवानी ने ट्वीट में कथित तौर पर दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘गोडसे को भगवान मानते हैं.

बुधवार को गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था. रविवार को कोकराझाड़ की सीजेएम अदालत ने एक दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. सोमवार को जिग्नेश मेवानी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. कोकराझाड़ के सीजेएम कोर्ट ने उन्हें जमानत मंजूर कर ली. वकील अंगशुमान बोरा ने बताया कि वहां से जमानत मिलने के बाद असम की बारपेटा पुलिस ने अन्य मामले में गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को फिर से गिरफ्तार कर लिया है.

नई दिल्ली : असम पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को जमानत मिल गई है. सोमवार को कोकराझार की अदालत ने मेवानी की जमानत याचिका मंजूर कर ली. यह जानकारी जिग्नेश मेवानी के वकील अंगशुमान बोरा ने दी. उन्होंने बताया कि कोकराझार के कोर्ट से जमानत मिलने के बाद असम पुलिस ने उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया.

21 अप्रैल को असम की पुलिस ने गुजरात के वडगाम से कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार किया था. गुजरात के प्रमुख दलित नेता मेवानी के खिलाफ असम के कोकराझार थाने में एक बीजेपी कार्यकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराई गई थी. एफआईआर में आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), धारा 153 (A) (दो समुदायों के खिलाफ शत्रुता बढ़ाना), 295(A) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से भड़काने वाली बातें कहना) तथा आईटी एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं. एफआईआर के मुताबिक मेवानी ने ट्वीट में कथित तौर पर दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘गोडसे को भगवान मानते हैं.

बुधवार को गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था. रविवार को कोकराझाड़ की सीजेएम अदालत ने एक दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. सोमवार को जिग्नेश मेवानी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. कोकराझाड़ के सीजेएम कोर्ट ने उन्हें जमानत मंजूर कर ली. वकील अंगशुमान बोरा ने बताया कि वहां से जमानत मिलने के बाद असम की बारपेटा पुलिस ने अन्य मामले में गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को फिर से गिरफ्तार कर लिया है.

(एएनआई )

पढ़ें : कर्नाटक : हिजाब के बाद अब बाइबिल विवाद, हिंदू संगठनों ने किया विरोध

Last Updated : Apr 25, 2022, 5:26 PM IST

For All Latest Updates

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.