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Amrita Fadnavis Threat Case: अदालत ने अनिल जयसिंघानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा - अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी डी अलमाले

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता को कथित रूप से ब्लैकमेल करने और रिश्वत की पेशकश करने के मामले में यहां की एक अदालत ने सोमवार को संदिग्ध सटोरिये अनिल जयसिंघानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

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Published : Mar 27, 2023, 6:23 PM IST

मुंबई: देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल करने के मामले में गिरफ्तार अनिक्षा जय सिंघानी और उनके पिता अनिल जय सिंघानी को जेल में रखा गया है. लेकिन उनका दावा है कि उनकी गिरफ्तारी कानूनी नहीं है, इस दावे को अदालत ने खारिज कर दिया. इस संबंध में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में खंडपीठों के समक्ष सुनवाई हुई और अनिल सिंह द्वारा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत का आदेश दिया गया.

सोमवार को हिरासत अवधि खत्म होने पर दोनों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.डी. अलमाले के समक्ष पेश किया गया. विशेष लोक अभियोजक अजय मिसर ने दोनों की हिरासत अवधि और पांच दिनों के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. अनिल जयसिंघानी की बेटी अनीक्षा भी इस मामले में आरोपी है और वह भी न्यायिक हिरासत में है. उपमुख्यमंत्री की पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पिता-पुत्री के खिलाफ साजिश रचने, जबरन वसूली और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था.

बेटी अनिक्षा को 16 मार्च से गिरफ्तार किया गया था, जबकि अनिल जयसिंगाने और निर्मल जयसिंघानी को 20 मार्च को गिरफ्तार किया गया. अनिल जयसिंघानी ने दावा किया है कि "हम पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और जो गिरफ्तारियां हुई हैं, वे केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हैं. इसलिए, हमें इस मामले में बिना कारण फंसाया गया है और हमारी गिरफ्तारी अवैध है. अनिल जयसिंघानी ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा के लिए आवश्यक है कि आरोपी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए.

लेकिन सरकारी पक्ष के वकील ने अनिल जयसिंघानी के दावे को खारिज करते हुए कहा कि जिस तरह से अमृता फडणवीस के मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया, उन्हें विभिन्न संदेश भेजे, विभिन्न वीडियो क्लिप भेजे और जबरन वसूली और ब्लैकमेल किया, उन्हें जेल जाना चाहिए. बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आखिरकार अनिल जयसिंह की याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

(एक्स्ट्रा इनपुट-भाषा)

यह भी पढ़ें: उद्धव 'नाराज', संजय राउत बोले- 'सावरकर क्या थे, राहुल को बताएंगे'

मुंबई: देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल करने के मामले में गिरफ्तार अनिक्षा जय सिंघानी और उनके पिता अनिल जय सिंघानी को जेल में रखा गया है. लेकिन उनका दावा है कि उनकी गिरफ्तारी कानूनी नहीं है, इस दावे को अदालत ने खारिज कर दिया. इस संबंध में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में खंडपीठों के समक्ष सुनवाई हुई और अनिल सिंह द्वारा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत का आदेश दिया गया.

सोमवार को हिरासत अवधि खत्म होने पर दोनों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.डी. अलमाले के समक्ष पेश किया गया. विशेष लोक अभियोजक अजय मिसर ने दोनों की हिरासत अवधि और पांच दिनों के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. अनिल जयसिंघानी की बेटी अनीक्षा भी इस मामले में आरोपी है और वह भी न्यायिक हिरासत में है. उपमुख्यमंत्री की पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पिता-पुत्री के खिलाफ साजिश रचने, जबरन वसूली और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था.

बेटी अनिक्षा को 16 मार्च से गिरफ्तार किया गया था, जबकि अनिल जयसिंगाने और निर्मल जयसिंघानी को 20 मार्च को गिरफ्तार किया गया. अनिल जयसिंघानी ने दावा किया है कि "हम पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और जो गिरफ्तारियां हुई हैं, वे केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हैं. इसलिए, हमें इस मामले में बिना कारण फंसाया गया है और हमारी गिरफ्तारी अवैध है. अनिल जयसिंघानी ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा के लिए आवश्यक है कि आरोपी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए.

लेकिन सरकारी पक्ष के वकील ने अनिल जयसिंघानी के दावे को खारिज करते हुए कहा कि जिस तरह से अमृता फडणवीस के मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया, उन्हें विभिन्न संदेश भेजे, विभिन्न वीडियो क्लिप भेजे और जबरन वसूली और ब्लैकमेल किया, उन्हें जेल जाना चाहिए. बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आखिरकार अनिल जयसिंह की याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

(एक्स्ट्रा इनपुट-भाषा)

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