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दहेज उत्पीड़न में दो माह तक न हो गिरफ्तारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

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Published : Jun 15, 2022, 7:55 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के दर्ज मामले में दो माह तक कोई भी गिरफ्तारी न करने का आदेश दिया है. इस मामले में परिवार कल्याण समिति अपनी रिपोर्ट दे.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न की धारा 498ए के दुरुपयोग को देखते हुए महत्वपूर्ण आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि आईपीसी की धारा 498ए के तहत दर्ज मुकदमे में दो माह तक कोई भी गिरफ्तारी न की जाए. इस दौरान परिवार कल्याण समिति मामले पर विचार कर अपनी रिपोर्ट दे. यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने दिया.

यह भी पढ़ें: यमुना बाढ़ क्षेत्र में अवैध निर्माण का मामला : नोएडा द्वारा जारी ध्वस्तीकरण के नोटिस को हाईकोर्ट में मिली चुनौती

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने से दो माह तक पुलिस कोई भी उत्पीड़ात्मक कार्रवाई भी न करे. हाईकोर्ट ने कहा कि दो महीने के कूलिंग पीरियड के दौरान पारिवारिक विवाद को सुलझाने का भी प्रयास किया जाय. केस दर्ज होते ही परिवार कल्याण समिति को भेजा जाए. कमेटी विस्तृत रिपोर्ट बनाए और उसे पुलिस व मजिस्ट्रेट को सौंपे. हाईकोर्ट ने कमेटी को राहत देते हुए कहा कि मुकदमे में कमेटी के किसी सदस्य को गवाह के तौर पर नहीं बुलाया जाएगा.

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न की धारा 498ए के दुरुपयोग को देखते हुए महत्वपूर्ण आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि आईपीसी की धारा 498ए के तहत दर्ज मुकदमे में दो माह तक कोई भी गिरफ्तारी न की जाए. इस दौरान परिवार कल्याण समिति मामले पर विचार कर अपनी रिपोर्ट दे. यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने दिया.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने से दो माह तक पुलिस कोई भी उत्पीड़ात्मक कार्रवाई भी न करे. हाईकोर्ट ने कहा कि दो महीने के कूलिंग पीरियड के दौरान पारिवारिक विवाद को सुलझाने का भी प्रयास किया जाय. केस दर्ज होते ही परिवार कल्याण समिति को भेजा जाए. कमेटी विस्तृत रिपोर्ट बनाए और उसे पुलिस व मजिस्ट्रेट को सौंपे. हाईकोर्ट ने कमेटी को राहत देते हुए कहा कि मुकदमे में कमेटी के किसी सदस्य को गवाह के तौर पर नहीं बुलाया जाएगा.

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