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उदयपुर-अहमदाबाद रेलवे ट्रैक ब्लास्ट प्रकरण : मुख्य आरोपियों को ATS ने कोर्ट में पेश किया, अब 28 नवंबर तक होगी कड़ी पूछताछ - NIA Investigation in Railway Track Blast

राजस्थान में उदयपुर-अहमदाबाद रेलवे ट्रैक ब्लास्ट (Udaipur Ahmedabad Railway Track Blast Update) प्रकरण के मुख्य आरोपियों को एटीएस की टीम ने बुधवार को कोर्ट में पेश किया. जहां मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने एटीएस को 5 दिन की रिमांड दी.

Udaipur Ahmedabad Railway Track Blast Update
आरोपियों को ATS ने कोर्ट में पेश किया
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Published : Nov 23, 2022, 4:05 PM IST

उदयपुर. जिले के ओडा रेलवे ब्रिज को उड़ाने के मामले के मुख्य आरोपी धूलचंद और उसके भतीजे समेत विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने वाले बाप-बेटे को कड़ी सुरक्षा के बीच (NIA Investigation in Railway Track Blast) कोर्ट में पेश किया गया. जहां एटीएस के अधिकारियों ने 5 दिन की रिमांड अवधि मांगी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एटीएस को 5 दिन की रिमांड दी है. अब 28 नवंबर तक एटीएस इन चारों आरोपियों से रिमांड अवधि में कड़ी पूछताछ करेगी. वहीं, एक नाबालिग आरोपी को किशोर न्यायालय में पेश किया गया.

बता दें कि उदयपुर-अहमदाबाद रेलवे लाइन पर बने पुल पर पिछले दिनों (Rajasthan Railway Track Blast Case) आरोपियों ने ब्लास्ट कर दिया था, जिससे पटरियों पर क्रैक आ गया. मौके पर बारूद भी मिला था. बदमाशों की साजिश पुल को उड़ाने और रेलवे ट्रैक को बर्बाद करने की थी. धमाके से चार घंटे पहले ही इस ट्रैक से ट्रेन गुजरी थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को ही इस लाइन का लोकार्पण किया था. मामले की ATS, NIA और रेल पुलिस जांच कर रही है.

आरोपियों को ATS ने कोर्ट में पेश किया

पढ़ें : उदयपुर-अहमदाबाद रेलवे ट्रैक ब्लास्ट प्रकरण: बारूद बेचने वाले पिता-पुत्र 4 दिन के रिमांड पर...घर से मिला भारी मात्रा में विस्फोटक

इससे पहले ATS ने आरोपियों को किया था कोर्ट में पेश : इससे पहले इस वारदात के मुख्य आरोपी धूलचंद और उसके भतीजे को रेलवे ट्रैक उड़ाने के मामले में एटीएस के अधिकारी उदयपुर जिला और सेशन न्यायालय लेकर पहुंचे, जहां आरोपियों की पेशी हुई. इस दौरान (Court Hearing in Railway Track Blast Case) एटीएस के अधिकारियों ने आरोपियों की 7 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट से केवल 5 दिन की ही रिमांड मिली. इस दौरान एटीएस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे. हालांकि, इस दौरान मुख्य आरोपी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी.

उदयपुर. जिले के ओडा रेलवे ब्रिज को उड़ाने के मामले के मुख्य आरोपी धूलचंद और उसके भतीजे समेत विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने वाले बाप-बेटे को कड़ी सुरक्षा के बीच (NIA Investigation in Railway Track Blast) कोर्ट में पेश किया गया. जहां एटीएस के अधिकारियों ने 5 दिन की रिमांड अवधि मांगी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एटीएस को 5 दिन की रिमांड दी है. अब 28 नवंबर तक एटीएस इन चारों आरोपियों से रिमांड अवधि में कड़ी पूछताछ करेगी. वहीं, एक नाबालिग आरोपी को किशोर न्यायालय में पेश किया गया.

बता दें कि उदयपुर-अहमदाबाद रेलवे लाइन पर बने पुल पर पिछले दिनों (Rajasthan Railway Track Blast Case) आरोपियों ने ब्लास्ट कर दिया था, जिससे पटरियों पर क्रैक आ गया. मौके पर बारूद भी मिला था. बदमाशों की साजिश पुल को उड़ाने और रेलवे ट्रैक को बर्बाद करने की थी. धमाके से चार घंटे पहले ही इस ट्रैक से ट्रेन गुजरी थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को ही इस लाइन का लोकार्पण किया था. मामले की ATS, NIA और रेल पुलिस जांच कर रही है.

आरोपियों को ATS ने कोर्ट में पेश किया

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इससे पहले ATS ने आरोपियों को किया था कोर्ट में पेश : इससे पहले इस वारदात के मुख्य आरोपी धूलचंद और उसके भतीजे को रेलवे ट्रैक उड़ाने के मामले में एटीएस के अधिकारी उदयपुर जिला और सेशन न्यायालय लेकर पहुंचे, जहां आरोपियों की पेशी हुई. इस दौरान (Court Hearing in Railway Track Blast Case) एटीएस के अधिकारियों ने आरोपियों की 7 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट से केवल 5 दिन की ही रिमांड मिली. इस दौरान एटीएस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे. हालांकि, इस दौरान मुख्य आरोपी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी.

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