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Section 144 in Udaipur: त्योहारों के मद्देनजर लगाई धारा 144, धातु निर्मित मांझा बेचने पर होगी कार्रवाई

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Published : Jan 13, 2023, 7:09 PM IST

Updated : Jan 13, 2023, 11:45 PM IST

मकर संक्रांति और आगामी त्योहारों को देखते हुए उदयपुर में धारा 144 लगा दी गई है. इसके साथ ही धातु निर्मित मांझा की बिक्री और उपयोग पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Section 144 imposed in Udaipur till Jan 31, Ban on metal mixed string
Section 144 in Udaipur: त्योहारों के मद्देनजर लगाई धारा 144, धातु निर्मित मांझा बेचने पर होगी कार्रवाई
उदयपुर में 31 जनवरी तक लगाई धारा 144

उदयपुर. झीलों की नगरी उदयपुर में मकर सक्रांति और आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशासन की ओर से धारा 144 लगाई गई है. लेकसिटी में 31 जनवरी तक धारा 144 लगाई गई है. मकर सक्रांति का पर्व सभी शांतिपूर्वक तरीके से बना सकें और कहीं कोई जनहानि या पक्षियों को नुकसान ना पहुंचे. इसके मद्देनजर जिला कलेक्टर ने 31 जनवरी तक जिले में धारा 144 लागू की है.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर प्रभा गौतम ने बताया कि मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी के लिए धातु मिश्रित मांझे के कई मामले पहले सामने आए. इसके प्रयोग से दोपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों को होने वाले जान-माल के नुकसान को रोकने और विद्युत संचालन को बाधारहित बनाने की दृष्टि से यह आदेश जारी किया गया है. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने धातु निर्मित मांझे की थोक एवं खुदरा बिक्री और उपयोग को जिले की सीमाओं में प्रतिबंधित करने के लिए धारा 144 के प्रावधानों को लागू किया है.

पढ़ें: Jaipur Police Appeal : चाइनीज मांझा बेचने वालों पर पुलिस की निगरानी, लोगों से भीड़ इकट्ठा नहीं करने की अपील

आदेश 31 जनवरी तक प्रभावी रहने की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा. गौतम ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि त्योहार खुशियां बांटने के लिए मनाए जाते हैं. ऐसे में सभी यही कोशिश करें कि उनकी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे और सभी हंसी खुशी पर्व मनाएं.

पढ़ें: गहलोत सरकार ने सुबह-शाम पतंगबाजी पर लगाई रोक, यहां देखें क्या रहेगा समय

सुबह शाम को नहीं उड़ा सकेंगे पतंग: प्रशासन के द्वारा जारी आदेश के अनुसार पतंगबाजी से पक्षियों को बचाने के लिए सुबह 6 से 8 तक, वहीं शाम 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही प्रशासन द्वारा इसकी भी निगरानी रखी जाएगी. किसी दुकान या स्थान पर धातु निर्मित मांझा नहीं बेचा जाए. इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति इस तरह की गतिविधि में संलिप्त मिला, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.

उदयपुर में 31 जनवरी तक लगाई धारा 144

उदयपुर. झीलों की नगरी उदयपुर में मकर सक्रांति और आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशासन की ओर से धारा 144 लगाई गई है. लेकसिटी में 31 जनवरी तक धारा 144 लगाई गई है. मकर सक्रांति का पर्व सभी शांतिपूर्वक तरीके से बना सकें और कहीं कोई जनहानि या पक्षियों को नुकसान ना पहुंचे. इसके मद्देनजर जिला कलेक्टर ने 31 जनवरी तक जिले में धारा 144 लागू की है.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर प्रभा गौतम ने बताया कि मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी के लिए धातु मिश्रित मांझे के कई मामले पहले सामने आए. इसके प्रयोग से दोपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों को होने वाले जान-माल के नुकसान को रोकने और विद्युत संचालन को बाधारहित बनाने की दृष्टि से यह आदेश जारी किया गया है. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने धातु निर्मित मांझे की थोक एवं खुदरा बिक्री और उपयोग को जिले की सीमाओं में प्रतिबंधित करने के लिए धारा 144 के प्रावधानों को लागू किया है.

पढ़ें: Jaipur Police Appeal : चाइनीज मांझा बेचने वालों पर पुलिस की निगरानी, लोगों से भीड़ इकट्ठा नहीं करने की अपील

आदेश 31 जनवरी तक प्रभावी रहने की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा. गौतम ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि त्योहार खुशियां बांटने के लिए मनाए जाते हैं. ऐसे में सभी यही कोशिश करें कि उनकी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे और सभी हंसी खुशी पर्व मनाएं.

पढ़ें: गहलोत सरकार ने सुबह-शाम पतंगबाजी पर लगाई रोक, यहां देखें क्या रहेगा समय

सुबह शाम को नहीं उड़ा सकेंगे पतंग: प्रशासन के द्वारा जारी आदेश के अनुसार पतंगबाजी से पक्षियों को बचाने के लिए सुबह 6 से 8 तक, वहीं शाम 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही प्रशासन द्वारा इसकी भी निगरानी रखी जाएगी. किसी दुकान या स्थान पर धातु निर्मित मांझा नहीं बेचा जाए. इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति इस तरह की गतिविधि में संलिप्त मिला, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.

Last Updated : Jan 13, 2023, 11:45 PM IST
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