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उदयपुर की झीलों में चलेंगी नावें और शुरू होंगी सिटी बसें...यह रहेंगी शर्तें - City buses will start in Udaipur

उदयपुर में नगर निगम की ओर से संचालित सिटी बसें और गोवर्धन सागर पिछोला झील में संचालित नावें फिर से चल सकेंगी. यह अनुमति जिला कलेक्टर ने सशर्त जारी की है.

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उदयपुर की झीलों में चलेगी नावे और शुरू होगी सिटी बसें
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Published : Dec 30, 2020, 7:34 PM IST

उदयपुर. नगर निगम की ओर से उदयपुर शहर में संचालित सिटी बसें और गोवर्धन सागर पिछोला झील में संचालित नावें फिर से चल सकेंगी. जिला कलेक्टर की ओर से सशर्त यह अनुमति जारी की गई है. नगर निगम गैराज शाखा अध्यक्ष मनोहर चौधरी ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान से ही नगर निगम की ओर से शहर में चलने वाली सिटी बस और गोवर्धन सागर, पिछोला झील में नावों का संचालन बंद कर दिया गया था.

वहीं, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टाक की अनुशंसा पर निगम आयुक्त की ओर से इसे फिर से शुरू करने की जिला कलेक्टर ने अनुमति हेतु पत्र लिखा था. पत्र में उदयपुर शहर में आने वाले पर्यटकों को और शहर वासियों के मनोरंजन हेतु नाव संचालन और सिटी बस संचालन की मांग हो रही है.

पढ़ें: मंत्री सालेह मोहम्मद ने किसानों से किया संवाद, कहा- कॉरपोरेट को फायदा पहुंचा रही केंद्र सरकार

जिसपर संज्ञान लेते हुए सोमवार को कार्यालय जिला कलेक्टर की ओर से जारी पत्र में नाव व सिटी बस संचालन की अनुमति प्रदान की गई है. जिला कलेक्टर ने शहर में सिटी बसों का संचालन और झीलों में नावों के संचालन हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की है.

यह रहेंगी शर्तें...

नगर निगम गैराज समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी ने बताया कि जिला कलेक्टर की ओर से जारी पत्र में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बोटिंग स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए. साथ ही एक स्थल पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो. साथ ही उपस्थित सभी व्यक्तियों की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अनिवार्य रूप से मास्क लगाए हुए हो.

बोटिंग स्थल के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग के उपरांत ही आगंतुकों को प्रवेश दिया जाएगा. इसके साथ ही प्रवेश द्वार पर गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सख्ती से करवाई जाएगी. बोटिंग स्थल पर सैनिटाइजर की व्यवस्था हर समय उपलब्ध होनी चाहिए, साथ ही प्रत्येक राइड के पहले और राइड के बाद में नाव को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: धरने के 8वें दिन आशा सहयोगिनियों ने निकाली रैली, वार्ता में नहीं बनी बात...आंदोलन रहेगा जारी

साथ ही स्पीड बोट और सामान्य बोट में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए 50 फीसदी क्षमता तक ही पर्यटक को बैठाया जाना सुनिश्चित होगा. बता दें कि निर्देशों में समस्त नाव संचालकों को गृह मंत्रालय भारत सरकार, गृह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर एवं जिला कलेक्टर उदयपुर की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करनी होगी. साथ ही सिटी बस में सभी व्यक्तियों की ओर से परिवहन करते समय सामाजिक दूरी जोकि न्यूनतम 6 फीट की हो करनी होगी. उपरोक्त शर्तों के आधार पर जिला कलेक्टर की ओर से अनुमति प्रदान की गई है.

लापरवाही मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई..

गैराज समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी ने बताया कि नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टाक, आयुक्त हिम्मत सिंह बारहठ और उप महापौर पारस सिंघवी ने निर्देश दिए हैं कि नाव और बस सेवा शुरू करने से पहले सभी संचालकों को कोरोना महामारी के चलते जारी दिशा निर्देशों की पालना हेतु सख्त निर्देश दिए जाए. साथ ही संचालकों की ओर से किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं हो. इसलिए प्रतिदिन निगम की ओर से जांच की जाए. साथ ही किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर अनुबंध समाप्त किया जाए.

उदयपुर. नगर निगम की ओर से उदयपुर शहर में संचालित सिटी बसें और गोवर्धन सागर पिछोला झील में संचालित नावें फिर से चल सकेंगी. जिला कलेक्टर की ओर से सशर्त यह अनुमति जारी की गई है. नगर निगम गैराज शाखा अध्यक्ष मनोहर चौधरी ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान से ही नगर निगम की ओर से शहर में चलने वाली सिटी बस और गोवर्धन सागर, पिछोला झील में नावों का संचालन बंद कर दिया गया था.

वहीं, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टाक की अनुशंसा पर निगम आयुक्त की ओर से इसे फिर से शुरू करने की जिला कलेक्टर ने अनुमति हेतु पत्र लिखा था. पत्र में उदयपुर शहर में आने वाले पर्यटकों को और शहर वासियों के मनोरंजन हेतु नाव संचालन और सिटी बस संचालन की मांग हो रही है.

पढ़ें: मंत्री सालेह मोहम्मद ने किसानों से किया संवाद, कहा- कॉरपोरेट को फायदा पहुंचा रही केंद्र सरकार

जिसपर संज्ञान लेते हुए सोमवार को कार्यालय जिला कलेक्टर की ओर से जारी पत्र में नाव व सिटी बस संचालन की अनुमति प्रदान की गई है. जिला कलेक्टर ने शहर में सिटी बसों का संचालन और झीलों में नावों के संचालन हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की है.

यह रहेंगी शर्तें...

नगर निगम गैराज समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी ने बताया कि जिला कलेक्टर की ओर से जारी पत्र में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बोटिंग स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए. साथ ही एक स्थल पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो. साथ ही उपस्थित सभी व्यक्तियों की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अनिवार्य रूप से मास्क लगाए हुए हो.

बोटिंग स्थल के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग के उपरांत ही आगंतुकों को प्रवेश दिया जाएगा. इसके साथ ही प्रवेश द्वार पर गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सख्ती से करवाई जाएगी. बोटिंग स्थल पर सैनिटाइजर की व्यवस्था हर समय उपलब्ध होनी चाहिए, साथ ही प्रत्येक राइड के पहले और राइड के बाद में नाव को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: धरने के 8वें दिन आशा सहयोगिनियों ने निकाली रैली, वार्ता में नहीं बनी बात...आंदोलन रहेगा जारी

साथ ही स्पीड बोट और सामान्य बोट में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए 50 फीसदी क्षमता तक ही पर्यटक को बैठाया जाना सुनिश्चित होगा. बता दें कि निर्देशों में समस्त नाव संचालकों को गृह मंत्रालय भारत सरकार, गृह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर एवं जिला कलेक्टर उदयपुर की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करनी होगी. साथ ही सिटी बस में सभी व्यक्तियों की ओर से परिवहन करते समय सामाजिक दूरी जोकि न्यूनतम 6 फीट की हो करनी होगी. उपरोक्त शर्तों के आधार पर जिला कलेक्टर की ओर से अनुमति प्रदान की गई है.

लापरवाही मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई..

गैराज समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी ने बताया कि नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टाक, आयुक्त हिम्मत सिंह बारहठ और उप महापौर पारस सिंघवी ने निर्देश दिए हैं कि नाव और बस सेवा शुरू करने से पहले सभी संचालकों को कोरोना महामारी के चलते जारी दिशा निर्देशों की पालना हेतु सख्त निर्देश दिए जाए. साथ ही संचालकों की ओर से किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं हो. इसलिए प्रतिदिन निगम की ओर से जांच की जाए. साथ ही किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर अनुबंध समाप्त किया जाए.

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