श्रीगंगानगर. जिले में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले एक युवक को अदालत ने दस साल के कठोर कारावास से दंडित किया है. साथ ही दोषी पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह की अतिक्ति सजा भुगतनी होगी. यह फैसला श्रीगंगानगर पॉक्सो कोर्ट संख्या-दो के विशिष्ट न्यायाधीश ने सोमवार को सुनाया.
दिसंबर 2018 को दर्ज हुआ था केसः विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट नवदीप कौर ने जानकारी दी कि आरोपी के खिलाफ विजयनगर थाना पुलिस ने 3 दिसंबर 2018 को मुकदमा दर्ज किया था. मुकदमे के अनुसार श्रीविजयनगर के साथ लगते एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया था कि 1 दिसंबर 2018 की रात को उसकी 17 वर्षीय पुत्री घर से गायब हो गई. जानकारी मिली कि राजियासर इलाके का एक युवक उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. नाबालिग के पिता ने बताया कि पुलिस ने संबंधित धाराओं में अमरचंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. वहीं नाबालिग को बरामद कर उसके बयान लिए गये.
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नाबालिग को बहलाकर ले गया था आरोपीः बयानों में नाबालिग ने बताया कि अमरचंद उसको शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. इसके बाद वह उसके बीकानेर ले गया. इसके बाद वह उसे रामदेवरा में ले गया था. जहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया. पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान भी दर्ज करवाए. इसके बाद नाबालिग का मेडिकल बोर्ड से डॉक्टरी मुआयना कराया गया. डॉक्टरी जांच में पीड़िता के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने अमरचंद को गिरफ्तार कर लिया. उसको अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
सुबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोषी मानाः सोमवार को पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने तमाम तथ्यों, सुबूतों और गवाहों के आधार पर अमरचंद को दोषी माना और उसको दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया. इसके अलावा अमरचंद पर पचास हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया. जुर्माना राशि नहीं देने पर उसको तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.