श्रीगंगानगर. जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन ने गुरुवार को जिले के सभी क्षेत्र में पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए संपर्क स्थापित करने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया हैं. उन्होंने ये आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रदत शक्तियां का इस्तेमाल करते दिया है.
इसके बाद अब जिले का कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं कर सकेगा और न ही किसी व्यक्ति को उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी. जिले में सीमा पर लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा में आने की संभावना को देखते हुए इन्हें प्रतिबंधित किया गया है. उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि, भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे क्षेत्र में पाकिस्तान सीमा में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा में आने का खतरा बना रहता है. पाकिस्तान का नेटवर्क भारत के मोबाइल नेटवर्क में आने से सीमा क्षेत्र के लोगों को पाक जासूस बरगलाने का कार्य करते हैं. साथ ही भारतीय लोगों को जाल में फंसा कर उनसे सामरिक महत्व की सूचनाएं भी जानने की कोशिश करते हैं और यहां के लोगों को जाल मे फसाकर उनसे जासूसी करवाते हैं.
इसलिए पाकिस्तान अपने क्षेत्र में लगाए मोबाइल टावरों का नेटवर्क जानबूझकर अधिक छोड़ता है, ताकि पाकिस्तान के मोबाइल नेटवर्क की रेंज भारतीय सीमा में रहे और यहां से लोग पाक जासूसों के सम्पर्क मे आएं. सीमा पार क्षेत्र में भारतीय नेटवर्क का इस्तेमाल न हो और पाकिस्तान में किसी भी प्रकार की जानकारी न जाए, इसके लिए कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने ये आदेश निकाला है.