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Raisinghnagar ADJ Court Verdict : नशीली गोलियां रखने के दोषी को 11 साल की सजा, 1 लाख 11 हजार जुर्माना - रायसिंहनगर में कोर्ट का सख्त फैसला

नशीली गोलियां अवैध रूप से रखने के आरोपी को एडीजे सुरेंद्र खरे की अदालत ने (Raisinghnagar ADJ Court Verdict) दोषी करार देते हुए 11 वर्ष के कठोर कारावास व 1 लाख 11 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है.

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नशीली गोलियां रखने के दोषी को 11 साल की सजा
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Published : Nov 30, 2021, 8:52 PM IST

रायसिंहनगर. अपर लोक अभियोजक कृष्ण कुमार पूनिया ने बताया कि मुकलावा थाना प्रभारी सुरेंद्र राणा ने आरोपी रविंद्र उर्फ मोनू पुत्र गोपी राम मेघवाल निवासी 26 बीबी पदमपुर को मुकलावा थाना क्षेत्र के गांव 14 एनपी करड़वाली क्षेत्र से 1960 नशीली गोलियां सहित 8 जून 2018 को गिरफ्तार किया था. आरोपी के पास कोई अनुज्ञा पत्र नहीं था.

उन्होंने आगे बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21-22 में मामला दर्ज कर जांच समेजा थाना प्रभारी को सौंपी थी. जांच अधिकारी ने मामले में अनुसंधान कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया.

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न्यायालय ने सुनवाई के बाद मंगलवार को दिए फैसले में आरोपी रविंद्र उर्फ मोनू को 8/21 धारा 22 स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत 11 वर्ष कठोर कारावास (imprisonment for possession of narcotics) व 1 लाख 11 हजार जुर्माना से दंडित किया है.

रायसिंहनगर. अपर लोक अभियोजक कृष्ण कुमार पूनिया ने बताया कि मुकलावा थाना प्रभारी सुरेंद्र राणा ने आरोपी रविंद्र उर्फ मोनू पुत्र गोपी राम मेघवाल निवासी 26 बीबी पदमपुर को मुकलावा थाना क्षेत्र के गांव 14 एनपी करड़वाली क्षेत्र से 1960 नशीली गोलियां सहित 8 जून 2018 को गिरफ्तार किया था. आरोपी के पास कोई अनुज्ञा पत्र नहीं था.

उन्होंने आगे बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21-22 में मामला दर्ज कर जांच समेजा थाना प्रभारी को सौंपी थी. जांच अधिकारी ने मामले में अनुसंधान कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया.

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