श्रीगंगानगर. जिला जन अभियोग निराकरण और सतर्कता समिति की बैठक की बैठक गुरूवार को कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष में आयोजित हुई. अतिरिक्त जिला कलेक्टर भवानी सिंह पंवार ने विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस अधिकारी को जांच कार्य दिया जाता है, वह निर्धारित अवधि में जांच पूर्ण करें, जिससे संबंधित को समय पर राहत मिल सके.
बैठक में जिला मुख्यालय पर राजकीय आवासों में अनाधिकृत रूप से रह रहे नागरिकों से संबंधी शिकायत पर पंवार ने कहा कि जब किसी अधिकारी, कर्मचारी का स्थानांतरण या सेवानिवृत होते है, उन्हें नियमानुसार अपना आवास खाली करना चाहिए. सूरतगढ़ क्षेत्र के गांव राजपुरा पीपेरन के किसान की ओर से कृषि भूमि के म्यूटेशन को लेकर किए गए आवेदन के संबंध में एसडीएम सूरतगढ़ ने बताया कि संबंधित किसान की भूमि घग्घर बेल्ट में आती है और इसी से जुड़े दूसरे प्रकरण की जांच करवाई जाएगी.
ग्राम पंचायत 34 एलएनपी में निर्माण कार्यों की जांच के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ने बताया कि इस प्रकरण में जांच के बाद दोषी कार्मिकों से वसूली की जा चुकी है और तत्कालीन सरपंच के खिलाफ पीडीआर एक्ट में कार्रवाई विचाराधीन है.
बैठक में अनूपगढ़ तहसील के किसान गुरमेज सिंह ने भारतमाला योजना में अपनी भूमि के मुआवजे के प्रार्थना पत्र के संबंध में एसडीएम अनूपगढ़ ने बताया कि इस प्रकरण का अवार्ड पारित कर प्रकरण भेज दिया गया है और जल्द ही संबंधित किसान को मुआवजा राशि मिल सकेगी.
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इसी प्रकार चक 29 एलएनपी में कृषि कार्य में खाले की आड़ को लेकर दिए गए प्रार्थना पत्र के संबंध में अधीक्षण अभियंता जल संसाधन ने बताया कि आड़ के प्रकरण को लेकर निशानदेही दी जा चुकी है और वर्तमान में गेहूं की फसल खड़ी होने के कारण ये कार्य आगामी 10 दिवस में गेहूं की कटाई के बाद करवाया जाएगा.
इसी प्रकार केसरीसिंहपुर में सड़क पर हुए अतिक्रमण सहित अन्य प्रकरणों पर भी सुनवाई की गई. इस अवसर पर एसडीएम उम्मेद सिंह रतनू, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.