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Court Verdict : पवन बिश्नोई हत्याकांड में 6 साल बाद आया फैसला, आरोपियों को उम्रकैद की सजा

श्रीगंगानगर में एडीजे कोर्ट ने 6 साल पुराने पवन बिश्नोई हत्याकांड में सोमवार को फैसला (Bishnoi Murder Case in Sriganganagar) सुनाया. कोर्ट ने दो आरोपियों उम्रकैद के साथ ही 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.

Bishnoi Murder Case in Sriganganagar
पवन बिश्नोई हत्याकांड में आरोपियों को उम्रकैद की सजा
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Published : Jan 23, 2023, 8:32 PM IST

कोर्ट ने पवन हत्याकांड में सुनाया फैसला

श्रीगंगानगर. रायसिंहनगर में मोबाइल टेलीकॉम संचालक पवन बिश्नोई हत्याकांड मामले में सोमवार को एडीजे कोर्ट ने अपना फैसला दिया. कोर्ट ने मामले में आरोपी दिनेश कुमार और रमेश कुमार को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में दोनों आरोपियों को 65 हजार रुपए के आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. ये फैसला एडीजे अनिल कुमार शर्मा ने फैसला सुनाया.

दरअसल, 2 जनवरी, 2017 को मुख्य बाजार में तमन्ना मोबाइल टेलीकॉम की दुकान पर पवन बिश्नोई की लोहे के रॉड से पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी. इस मामले में दो मुख्य गवाहों के बयानों और पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार कोर्ट ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. अपर लोक अभियोजक कृष्ण कुमार पूनिया ने बताया कि इस हत्याकांड के दो चश्मदीद गवाहों ने पूरी सुनवाई के दौरान बयान में कोई बदलाव नहीं किया.

ये है पूरा मामला: एपीपी कृष्ण कुमार पूनिया ने बताया कि 3 जनवरी 2017 को कर्मचन्द सुथार निवासी 6 जेकेएम ने रायसिंहनगर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था. इस दौरान उसने बताया था कि उसका बहनोई पवन कुमार पुत्र हजारी राम बिश्नोई निवासी 10 टीके रायसिंहनगर में तमन्ना मोबाईल टेलीकॉम दुकान चलाता था. 2 जनवरी 2017 को शाम पौने 6 बजे पवन कुमार अपनी दुकान पर बैठा था. मैं और सुनील कुमार भी दुकान के अंदर बैठे थे.

पढ़ें: Court Verdict: ड्रग्स तस्करी के आरोपी पिता-पुत्र को 15 साल की सजा, कोर्ट ने कहा, इन मामले में अलग से दर्ज हो परिवाद

उसने पुलिस को बताया था कि सुनील कुमार दुकान पर काम सीखता था. इसी दौरान दिनेश कुमार, रमेश मेघवाल हथियार लेकर दुकान पर आए और पवन बिश्नोई पर हमला कर दिया. घायल पवन को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया था. यहां से श्रीगंगानगर के निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया था. इलाज के दौरान पवन की मौत हो गई थी.

कोर्ट ने पवन हत्याकांड में सुनाया फैसला

श्रीगंगानगर. रायसिंहनगर में मोबाइल टेलीकॉम संचालक पवन बिश्नोई हत्याकांड मामले में सोमवार को एडीजे कोर्ट ने अपना फैसला दिया. कोर्ट ने मामले में आरोपी दिनेश कुमार और रमेश कुमार को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में दोनों आरोपियों को 65 हजार रुपए के आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. ये फैसला एडीजे अनिल कुमार शर्मा ने फैसला सुनाया.

दरअसल, 2 जनवरी, 2017 को मुख्य बाजार में तमन्ना मोबाइल टेलीकॉम की दुकान पर पवन बिश्नोई की लोहे के रॉड से पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी. इस मामले में दो मुख्य गवाहों के बयानों और पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार कोर्ट ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. अपर लोक अभियोजक कृष्ण कुमार पूनिया ने बताया कि इस हत्याकांड के दो चश्मदीद गवाहों ने पूरी सुनवाई के दौरान बयान में कोई बदलाव नहीं किया.

ये है पूरा मामला: एपीपी कृष्ण कुमार पूनिया ने बताया कि 3 जनवरी 2017 को कर्मचन्द सुथार निवासी 6 जेकेएम ने रायसिंहनगर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था. इस दौरान उसने बताया था कि उसका बहनोई पवन कुमार पुत्र हजारी राम बिश्नोई निवासी 10 टीके रायसिंहनगर में तमन्ना मोबाईल टेलीकॉम दुकान चलाता था. 2 जनवरी 2017 को शाम पौने 6 बजे पवन कुमार अपनी दुकान पर बैठा था. मैं और सुनील कुमार भी दुकान के अंदर बैठे थे.

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उसने पुलिस को बताया था कि सुनील कुमार दुकान पर काम सीखता था. इसी दौरान दिनेश कुमार, रमेश मेघवाल हथियार लेकर दुकान पर आए और पवन बिश्नोई पर हमला कर दिया. घायल पवन को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया था. यहां से श्रीगंगानगर के निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया था. इलाज के दौरान पवन की मौत हो गई थी.

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