रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर). एपीपी कृष्ण कुमार पूनिया ने बताया कि 31 मार्च 2016 को समेजा कोठी गांव के इन्द्रजीत सिंह पुत्र संतोख सिंह जटसिख ने मामला दर्ज करवाया था कि 30 मार्च को उसकी ताई जसविन्द्र कौर घर पर अकेली थी और परिवार वाले खेत गए हुए थे. जब शाम को वापिस आए तो घर पर ताला लगा हुआ था. ताई जसविन्द्र कौर का सभी ने इधर-उधर पता किया तो उसका कहीं पता नहीं चला.
समेजा थाना में इसको लेकर गुमशुदगी दर्ज करवाई तो पता चला कि गांव के श्यामलाल उर्फ श्यामचंद ओड के घर छत पर महिला की लाश पड़ी हुई है. परिवार वाले और पुलिस जब श्यामलाल के घर पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था. शक होने पर जब मकान का ताला तुड़वाकर देखा तो पेटी के नीचे जसविन्द्र कौर की लाश पड़ी हुई थी. जांच-पड़ताल में सामने आया कि जसविन्द्र कौर अक्सर गुरुद्वारा जाया करती थी. इस दौरान आरोपी उसे घर ले गया ओर उसकी बालियां, गहने लूटने के उदेश्य से (Murder for the Purpose of Robbing Jewelry) गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.
पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच-पड़ताल करते हुए एक अप्रैल 2016 को ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और धारा 302, 392, 364, 201 में मामला पंजिबद्ध करते हुए आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. मामले में आज शुक्रवार को एडीजे सुरेन्द्र खरे ने आरोपी श्यामलाल उर्फ श्यामचंद को फैसला सुनाते हुए 302 में आजीवान कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया. आरोपी वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है.