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सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात, न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने का किया आग्रह

सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान लोढ़ा ने राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत 50 पदों में से रिक्त पड़े 27 पदों को भारत सरकार के जरिए भरवाने का आग्रह किया.

राज्यपाल कलराज मिश्र, Governor Kalraj Mishra
संयम लोढ़ा ने राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात
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Published : Jun 27, 2021, 4:58 PM IST

सिरोही. विधायक संयम लोढ़ा ने रविवार को माउंट आबू राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की. संयम लोढ़ा ने राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत 50 पदों में से रिक्त पड़े 27 पदों को भारत सरकार के जरिए भरवाने का आग्रह किया.

रिक्त पदों के कारण नहीं हो रहा न्याय

लोढ़ा ने राज्यपाल को बताया कि लंबे समय से इन पदों के रिक्त होने के कारण नागरिकों को न्याय नहीं मिल पा रहा है. कई-कई सालों तक मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है. राज्यपाल ने कहा की इस सम्बंध में उनकी केन्द्रीय विधि मंत्री से चर्चा हुई है और इस बारे में वे फिर बात करेंगे.

राज्यपाल कलराज मिश्र, Governor Kalraj Mishra
राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट

अधिसूचना मनमानी और असंवैधानिक है

लोढ़ा ने उन्हें बार कांउनसिल ऑफ इंडिया की ओर से 25 जून को जारी की गई अधिसूचना के संबंध में जानकारी दी और उनसे कहा कि उक्त अधिसूचना मनमानी और असंवैधानिक है. जिसके लिये राज्यपाल पुनर्विचार करने हेतु बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आग्रह करे.

पढ़ेंः फोन टैपिंग केस: महेश जोशी को नोटिस पर पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू, BJP ने कहा- होर्डिंग तो पब्लिसिटी स्टंट, पुलिस जांच से ही मिलेगा न्याय

संयम लोढ़ा ने राज्यपाल से कहां कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बैठक में 30 जून 2020 के नवंबर 146/20 के जरिए 25 जून 2021 को अधिसूचना जारी कर अधिवक्ता की धारा 49 (1) (सी) के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया रुल्स के चैप्टर सेकंड के पार्ट (चतुर्थ) में धारा (पंचम) में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी अधिवक्ता के राज्य बॉर काउंसिल, बॉर काउंसलिंग ऑफ इंडिया, न्यायालय, न्यायधीश, न्यायपालिका के सदस्य के संबंध में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने अथवा वक्तव्य देने पर अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 या 36 के अंतर्गत दुराचरण की कार्रवाई की जाएगी. यह प्रावधान पूरी तरह से मनमाना और असंवैधानिक है. लोढ़ा ने राज्यपाल से आग्रह किया कि इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया से पुनर्विचार करने के लिए आग्रह करे.

निचली अदालतों में हो ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था

विधायक संयम लोढ़ा ने राज्यपाल को यह भी अवगत कराया कि निचली अदालतों में डेढ़ साल के कोरोनाकाल के बाद भी ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था विकसित नही की जा सकी है. लोढ़ा ने राज्यपाल से आग्रह किया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें जिससे नागरिकों को न्याय मिल सके.

राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट

राज्यपाल से रविवार को राजभवन में जालोर-सिरोही के सांसद देवजी पटेल, राजेन्द्र गहलोत, रेवदर के विधायक जगसी राम कोली, माउंट आबू नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष सुनील आचार्य ने मुलाकात की.

13 साल के दक्ष कोरी की सराहना की

राज्यपाल कलराज मिश्र ने माउंट आबू में प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाने, स्वच्छता के लिए कार्य करने और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने वाले 13 साल के छात्र दक्ष कोरी की सराहना की है. रविवार को दक्ष ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी.

पढ़ेंः फोन टैपिंग मामले में राजेंद्र राठौड़ ने साधा निशाना, कहा- सत्ताधारी दल के विधायक ही कर रहे टैपिंग की बात

राज्यपाल ने दक्ष कोरी की ओर से पर्यावरण और जीव जंतु संरक्षण के साथ ही कोरोना जागरूकता के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकर प्रसन्नता व्यक्त की. उन्होंने दक्ष कोरी के कार्यो को महत्वपूर्ण बताते हुए दूसरों को भी इससे प्रेरणा लेने का आह्वान किया.

सिरोही. विधायक संयम लोढ़ा ने रविवार को माउंट आबू राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की. संयम लोढ़ा ने राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत 50 पदों में से रिक्त पड़े 27 पदों को भारत सरकार के जरिए भरवाने का आग्रह किया.

रिक्त पदों के कारण नहीं हो रहा न्याय

लोढ़ा ने राज्यपाल को बताया कि लंबे समय से इन पदों के रिक्त होने के कारण नागरिकों को न्याय नहीं मिल पा रहा है. कई-कई सालों तक मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है. राज्यपाल ने कहा की इस सम्बंध में उनकी केन्द्रीय विधि मंत्री से चर्चा हुई है और इस बारे में वे फिर बात करेंगे.

राज्यपाल कलराज मिश्र, Governor Kalraj Mishra
राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट

अधिसूचना मनमानी और असंवैधानिक है

लोढ़ा ने उन्हें बार कांउनसिल ऑफ इंडिया की ओर से 25 जून को जारी की गई अधिसूचना के संबंध में जानकारी दी और उनसे कहा कि उक्त अधिसूचना मनमानी और असंवैधानिक है. जिसके लिये राज्यपाल पुनर्विचार करने हेतु बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आग्रह करे.

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संयम लोढ़ा ने राज्यपाल से कहां कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बैठक में 30 जून 2020 के नवंबर 146/20 के जरिए 25 जून 2021 को अधिसूचना जारी कर अधिवक्ता की धारा 49 (1) (सी) के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया रुल्स के चैप्टर सेकंड के पार्ट (चतुर्थ) में धारा (पंचम) में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी अधिवक्ता के राज्य बॉर काउंसिल, बॉर काउंसलिंग ऑफ इंडिया, न्यायालय, न्यायधीश, न्यायपालिका के सदस्य के संबंध में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने अथवा वक्तव्य देने पर अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 या 36 के अंतर्गत दुराचरण की कार्रवाई की जाएगी. यह प्रावधान पूरी तरह से मनमाना और असंवैधानिक है. लोढ़ा ने राज्यपाल से आग्रह किया कि इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया से पुनर्विचार करने के लिए आग्रह करे.

निचली अदालतों में हो ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था

विधायक संयम लोढ़ा ने राज्यपाल को यह भी अवगत कराया कि निचली अदालतों में डेढ़ साल के कोरोनाकाल के बाद भी ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था विकसित नही की जा सकी है. लोढ़ा ने राज्यपाल से आग्रह किया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें जिससे नागरिकों को न्याय मिल सके.

राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट

राज्यपाल से रविवार को राजभवन में जालोर-सिरोही के सांसद देवजी पटेल, राजेन्द्र गहलोत, रेवदर के विधायक जगसी राम कोली, माउंट आबू नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष सुनील आचार्य ने मुलाकात की.

13 साल के दक्ष कोरी की सराहना की

राज्यपाल कलराज मिश्र ने माउंट आबू में प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाने, स्वच्छता के लिए कार्य करने और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने वाले 13 साल के छात्र दक्ष कोरी की सराहना की है. रविवार को दक्ष ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी.

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राज्यपाल ने दक्ष कोरी की ओर से पर्यावरण और जीव जंतु संरक्षण के साथ ही कोरोना जागरूकता के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकर प्रसन्नता व्यक्त की. उन्होंने दक्ष कोरी के कार्यो को महत्वपूर्ण बताते हुए दूसरों को भी इससे प्रेरणा लेने का आह्वान किया.

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