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सीकर: अवैध पिस्टल के साथ शातिर बदमाश गिरफ्तार - sikar news

सीकर जिले के फतेहपुर में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से अवैध पिस्टल बरामद हुई है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया. इससे पहले आरोपी पर दहेज का केस चल रहा है.

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अवैध पिस्टल के साथ शातिर बदमाश गिरफ्तार
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Published : Jul 21, 2020, 9:29 PM IST

फतेहपुर (सीकर). कोतवाली पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है. घटना सीकर जिले के फतेहपुर की है. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी जिसके बाद नाकाबंदी कर युवक के पास से अवैध पिस्टल बरामद की गई. कोतवाल उदय सिंह ने बताया कि रेंज स्तर पर लगातार अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने एनएच-11 पर नाकाबंदी की. नाकेबंदी के दौरान एक बाइक सवार युवक को रोका गया तो उसके पास से पिस्टल बरामद हुई.

पढ़ें: बूंदी पुलिस ने कालबेलिया गैंग के 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार

जब पुलिस वालों ने युवक से पिस्टल के बारे में पूछा तो युवक ने लाइसेंस नहीं होने की बात कही. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया. आरोपी युवक फतेहपुर के वार्ड नंबर 28 का रहने वाला है. आरोपी का नाम आबिद अली खान है. पुलिस के अनुसार युवक अपनी गैंग बनाकर अपराध की साजिश रच रहा था. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि उसके पास पिस्टल कहां से आई. पुलिस ने बताया कि आबिद शातिर किस्म का अपराधी है अपने साथियों से बात करने के लिए वह सोशल मीडिया के माध्यम से कॉल करता था. इससे पहले आरोपी पर दहेज का केस चल रहा है. पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है कि उसने पहले किसी अपराध को अंजाम दिया है या नहीं.

अवैध हथियारों रखने पर कितने साल की सजा हो सकती है?

आयुध संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति के पास बिना लाइसेंस का हथियार पाया जाता है तो उसको आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है. वहीं प्रतिबंधित गोला बारूद रखने पर भी 7 से 14 साल तक की सजा का प्रावधान है. शादी-ब्याह में फायरिंग करने वालों के खिलाफ भी अब सख्त कानून बना दिया गया है. हर साल सैंकड़ों लोगों की जान इस तरह की फायरिंग में चली जाती है.

फतेहपुर (सीकर). कोतवाली पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है. घटना सीकर जिले के फतेहपुर की है. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी जिसके बाद नाकाबंदी कर युवक के पास से अवैध पिस्टल बरामद की गई. कोतवाल उदय सिंह ने बताया कि रेंज स्तर पर लगातार अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने एनएच-11 पर नाकाबंदी की. नाकेबंदी के दौरान एक बाइक सवार युवक को रोका गया तो उसके पास से पिस्टल बरामद हुई.

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जब पुलिस वालों ने युवक से पिस्टल के बारे में पूछा तो युवक ने लाइसेंस नहीं होने की बात कही. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया. आरोपी युवक फतेहपुर के वार्ड नंबर 28 का रहने वाला है. आरोपी का नाम आबिद अली खान है. पुलिस के अनुसार युवक अपनी गैंग बनाकर अपराध की साजिश रच रहा था. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि उसके पास पिस्टल कहां से आई. पुलिस ने बताया कि आबिद शातिर किस्म का अपराधी है अपने साथियों से बात करने के लिए वह सोशल मीडिया के माध्यम से कॉल करता था. इससे पहले आरोपी पर दहेज का केस चल रहा है. पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है कि उसने पहले किसी अपराध को अंजाम दिया है या नहीं.

अवैध हथियारों रखने पर कितने साल की सजा हो सकती है?

आयुध संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति के पास बिना लाइसेंस का हथियार पाया जाता है तो उसको आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है. वहीं प्रतिबंधित गोला बारूद रखने पर भी 7 से 14 साल तक की सजा का प्रावधान है. शादी-ब्याह में फायरिंग करने वालों के खिलाफ भी अब सख्त कानून बना दिया गया है. हर साल सैंकड़ों लोगों की जान इस तरह की फायरिंग में चली जाती है.

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