ETV Bharat / state

सीकर: पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार का जुर्माना - Ranoli Police Station news

सीकर जिले के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने पत्नी की हत्या के एक मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि यह मामला 2015 की है जिसमें पुलिस ने आरोपी पति मामराज को दोषी मानकर उसके खिलाफ चालान पेश किया था.

सीकर कोर्ट न्यूज, रानोली थाना न्यूज, Sikar Court News, Ranoli Police Station news
author img

By

Published : Aug 29, 2019, 8:50 PM IST

सीकर. जिले के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने पत्नी की हत्या के एक मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं जुर्माना राशि नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास की सजा

अपर लोक अभियोजक दिलावर सिंह ने बताया कि सीकर के रानोली थाना इलाके के राजपुरा गांव में 2015 में संतोष उर्फ गोकुल नाम के पत्नी की मौत हुई थी. उन्होंने बताया कि इस मामले में उसके पीहर पक्ष ने उसके पति मामराज और सास ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था. मामले की जांच में पुलिस ने आरोपी पति मामराज को दोषी मानकर उसके खिलाफ चालान पेश किया था.

पढे़ं- सीकरः पुनर्वास और मुआवजे को लेकर बंजारा सेना ने निकाली रैली, उग्र आंदोलन की चेतावनी

वहीं कोर्ट में सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम दो महेंद्र डाबी ने प्रतिमा हमराज को पत्नी की हत्या का दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने कहा है कि जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे 6 महीने की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी.

सीकर. जिले के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने पत्नी की हत्या के एक मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं जुर्माना राशि नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास की सजा

अपर लोक अभियोजक दिलावर सिंह ने बताया कि सीकर के रानोली थाना इलाके के राजपुरा गांव में 2015 में संतोष उर्फ गोकुल नाम के पत्नी की मौत हुई थी. उन्होंने बताया कि इस मामले में उसके पीहर पक्ष ने उसके पति मामराज और सास ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था. मामले की जांच में पुलिस ने आरोपी पति मामराज को दोषी मानकर उसके खिलाफ चालान पेश किया था.

पढे़ं- सीकरः पुनर्वास और मुआवजे को लेकर बंजारा सेना ने निकाली रैली, उग्र आंदोलन की चेतावनी

वहीं कोर्ट में सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम दो महेंद्र डाबी ने प्रतिमा हमराज को पत्नी की हत्या का दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने कहा है कि जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे 6 महीने की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी.

Intro:सीकर
सीकर के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने पत्नी की हत्या के एक मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर ₹10000 का जुर्माना भी लगाया है। मामला 2015 का है।


Body:अपर लोक अभियोजक दिलावर सिंह ने बताया कि सीकर के रानोली थाना इलाके के राजपुरा गांव में 2015 में संतोष उर्फ गोकुल नाम की महिला की मौत हुई थी। इस मामले में उसके पीहर पक्ष ने उसके पति मामराज और सास ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। मामले की जांच में पुलिस ने आरोपी पति मामराज को दोषी मानकर उसके खिलाफ चालान पेश किया था। कोर्ट में सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम दो महेंद्र डाबी ने प्रतिमा हमराज को पत्नी की हत्या का दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर ₹10000 का जुर्माना भी लगाया गया है इसका भुगतान नहीं करने पर उसे 6 महीने की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी।


Conclusion:बाईट दिलावर सिंह अपर लोक अभियोजक
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.