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Ranthambore National Park : जंगल सफारी के दौरान टाइगर को डिस्टर्ब करने के चार जिप्सी चालक व गाइड दोषी करार, जंगल में प्रवेश बंद - ETV Bharat Rajasthan News

रणथम्भौर नेशनल पार्क में टाइगर सफारी के दौरान चार वाहन चालकों एवं गाइडों को दोषी करार देते हुए टाइगर को डिस्टर्ब करने व पार्क नियमों का उल्लंघन करने पर चार जिप्सी चालकों एवं गाइडों के जंगल प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है. वनाधिकारियों ने 13 वाहन चालकों व गाइडों से (Tiger Disturbing Case in Ranthambore) इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा था.

Tiger Disturbing Case in Ranthambore
रणथम्भौर नेशनल पार्क
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Published : May 16, 2022, 10:57 PM IST

सवाईमाधोपुर. रणथम्भौर नेशनल पार्क प्रशासन ने टाइगर सफारी के दौरान टाइगर को डिस्टर्ब करने व पार्क नियमों का उल्लंघन करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. वनाधिकारियों ने इस मामले में चार वाहन चालकों एवं गाइडों को दोषी करार देते हुए (Four Gypsy Drivers and Guides Convicted) अगले आदेश तक जंगल प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है.

उप वन संरक्षक पर्यटन, रणथम्भौर नेशनल पार्क संदीप कुमार ने बताया कि (Tiger Ran After Gypsies in Ranthambore) 12 मई 2022 की सुबह की पारी में जोन नम्बर तीन में वन भ्रमण के दौरान टाइगर को डिस्टर्ब करने एवं पार्क नियमों का उल्लंघन करने पर 13 जिप्सी चालकों व गाइडों को 14 मई को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था.

Tiger Disturbing Case in Ranthambore
टाइगर को डिस्टर्ब करने के चार जिप्सी चालक व गाइड दोषी करार

उक्त चालकों व गाइडों के बयानों की जांच करने पर चार वाहन चालकों व गाइडों द्वारा टाइगर को डिस्टर्ब करने एवं पार्क नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया. ऐसे में जिप्सी संख्या आरजे 25-टीए-2244 के चालक अखलेन्द्र राजपाल व गाइड यादवेन्द्र सिंह, आरजे 25-टीए-1742 के चालक जुबेर व गाइड दानिश परवेज, आरजे 25-टीए-1629 के चालक जुगराज व गाइड सूरज बाई और आरजे 25-टीए- 1654 के चालक रामसिंह व गाइड मीठालाल को आगामी आदेश तक पार्क प्रवेश के लिए प्रतिबंधित किया गया है.

पढ़ें : Tiger ran after gypsies in Ranthambore: जिप्सियों से घिरे टाईगर ने लगाई दौड़, video viral

पढे़ं : Ranthambore National Park: अब वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं कर सकेंगे गाइड और चालक, होगी सख्त कार्रवाई

नाइट सफारी कराते दो जिप्सी पकड़ी, लगाया प्रतिबंध : रणथम्भौर नेशनल पार्क के क्रिटिकल एरिया में नाइट सफारी कराते वन विभाग के गश्ती दल ने दो जिप्सियों को पकड़ा है. इसके बाद कार्रवाई करते हुए रणथम्भौर नेशनल पार्क के अधिकारियों ने जिप्सी संख्या आरजे 25- टीए-2194 व आरजे 25- टीए- 2229 पर रणथम्भौर प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है. वनाधिकारियों ने अवैध रूप से नाइट सफारी कराने वालों को चेताया है कि ऐसा करते पाए जाने पर वाइल्ड लाइफ एक्ट में कार्रवाई की जाएगी.

सवाईमाधोपुर. रणथम्भौर नेशनल पार्क प्रशासन ने टाइगर सफारी के दौरान टाइगर को डिस्टर्ब करने व पार्क नियमों का उल्लंघन करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. वनाधिकारियों ने इस मामले में चार वाहन चालकों एवं गाइडों को दोषी करार देते हुए (Four Gypsy Drivers and Guides Convicted) अगले आदेश तक जंगल प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है.

उप वन संरक्षक पर्यटन, रणथम्भौर नेशनल पार्क संदीप कुमार ने बताया कि (Tiger Ran After Gypsies in Ranthambore) 12 मई 2022 की सुबह की पारी में जोन नम्बर तीन में वन भ्रमण के दौरान टाइगर को डिस्टर्ब करने एवं पार्क नियमों का उल्लंघन करने पर 13 जिप्सी चालकों व गाइडों को 14 मई को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था.

Tiger Disturbing Case in Ranthambore
टाइगर को डिस्टर्ब करने के चार जिप्सी चालक व गाइड दोषी करार

उक्त चालकों व गाइडों के बयानों की जांच करने पर चार वाहन चालकों व गाइडों द्वारा टाइगर को डिस्टर्ब करने एवं पार्क नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया. ऐसे में जिप्सी संख्या आरजे 25-टीए-2244 के चालक अखलेन्द्र राजपाल व गाइड यादवेन्द्र सिंह, आरजे 25-टीए-1742 के चालक जुबेर व गाइड दानिश परवेज, आरजे 25-टीए-1629 के चालक जुगराज व गाइड सूरज बाई और आरजे 25-टीए- 1654 के चालक रामसिंह व गाइड मीठालाल को आगामी आदेश तक पार्क प्रवेश के लिए प्रतिबंधित किया गया है.

पढ़ें : Tiger ran after gypsies in Ranthambore: जिप्सियों से घिरे टाईगर ने लगाई दौड़, video viral

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नाइट सफारी कराते दो जिप्सी पकड़ी, लगाया प्रतिबंध : रणथम्भौर नेशनल पार्क के क्रिटिकल एरिया में नाइट सफारी कराते वन विभाग के गश्ती दल ने दो जिप्सियों को पकड़ा है. इसके बाद कार्रवाई करते हुए रणथम्भौर नेशनल पार्क के अधिकारियों ने जिप्सी संख्या आरजे 25- टीए-2194 व आरजे 25- टीए- 2229 पर रणथम्भौर प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है. वनाधिकारियों ने अवैध रूप से नाइट सफारी कराने वालों को चेताया है कि ऐसा करते पाए जाने पर वाइल्ड लाइफ एक्ट में कार्रवाई की जाएगी.

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