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सवाईमाधोपुर: हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा - आजीवन कारावास

सवाईमाधोपुर में एससी-एसटी कोर्ट ने हत्या मामले में दोषी को  आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हत्या का ये मामला 18 मई 2015 का है.

हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास
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Published : Mar 16, 2019, 8:53 AM IST

सवाईमाधोपुर. जिले में मई 2015 में हुई ओम प्रकाश के हत्या मामले में दोषी आशीष पाराशर को एससी-एसटी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उस पर 50000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.


विशेष कोर्ट में ये फैसला न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने सुनाया है. कोर्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अभियोग थानाधिकारी गंगापुर सिटी की ओर से आरोपी आशीष के खिलाफ आईपीसी की धार 302 और एससी एसटी एक्ट की धारा में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग गंगापुर सिटी के समक्ष पेश किया था. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आईपीसी की धारा 302 और एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास के साथ ही 50000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.


इस मामले में बुद्धि प्रकाश निवासी नारायणपुर थाना गंगापुर सिटी ने 18 मई 2015 को थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें बताया था कि उसके चाचा का लड़का ओम प्रकाश और रुकमकेश मीणा अपने गांव नारायणपुर से गंगापुर सिटी आए थे. कचहरी रोड पर ओम प्रकाश ने रामबाबू से गाय के रुपये लेकर आने की बता कही. रामकेश और रुक्मकेस बाहर रुक गए, जिसके बाद ओमप्रकाश गाय के रुपये लेने के लिए घर के अंदर चला गया. थोड़ी देर बाद जब ओमप्रकाश के चिल्लाने की आवाज आई, तब भागकर दोनों रामबाबू के घर के अंदर गए. वहां जाकर देखा तो रामबाबू और आशीष मिलकर ओमप्रकाश की तलवार और छाछ करने की मशीन से मारपीट कर रहे थे. इस दौरान दो औरतें और थी, जिन्होंने ओम प्रकाश को पकड़ रखा था. ओम प्रकाश को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश होकर गिर गया और कुछ ही देर में उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास


ओमप्रकाश की हत्या रामबाबू और आशीष पाराशर के साथ ही दोनों महिलाओं ने मिलकर की थी. इस पर न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हत्या के आरोपी आशीष पाराशर को उक्त धाराओं में आजीवन कारावास और 50,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है

सवाईमाधोपुर. जिले में मई 2015 में हुई ओम प्रकाश के हत्या मामले में दोषी आशीष पाराशर को एससी-एसटी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उस पर 50000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.


विशेष कोर्ट में ये फैसला न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने सुनाया है. कोर्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अभियोग थानाधिकारी गंगापुर सिटी की ओर से आरोपी आशीष के खिलाफ आईपीसी की धार 302 और एससी एसटी एक्ट की धारा में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग गंगापुर सिटी के समक्ष पेश किया था. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आईपीसी की धारा 302 और एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास के साथ ही 50000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.


इस मामले में बुद्धि प्रकाश निवासी नारायणपुर थाना गंगापुर सिटी ने 18 मई 2015 को थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें बताया था कि उसके चाचा का लड़का ओम प्रकाश और रुकमकेश मीणा अपने गांव नारायणपुर से गंगापुर सिटी आए थे. कचहरी रोड पर ओम प्रकाश ने रामबाबू से गाय के रुपये लेकर आने की बता कही. रामकेश और रुक्मकेस बाहर रुक गए, जिसके बाद ओमप्रकाश गाय के रुपये लेने के लिए घर के अंदर चला गया. थोड़ी देर बाद जब ओमप्रकाश के चिल्लाने की आवाज आई, तब भागकर दोनों रामबाबू के घर के अंदर गए. वहां जाकर देखा तो रामबाबू और आशीष मिलकर ओमप्रकाश की तलवार और छाछ करने की मशीन से मारपीट कर रहे थे. इस दौरान दो औरतें और थी, जिन्होंने ओम प्रकाश को पकड़ रखा था. ओम प्रकाश को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश होकर गिर गया और कुछ ही देर में उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास


ओमप्रकाश की हत्या रामबाबू और आशीष पाराशर के साथ ही दोनों महिलाओं ने मिलकर की थी. इस पर न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हत्या के आरोपी आशीष पाराशर को उक्त धाराओं में आजीवन कारावास और 50,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है

Intro: सवाई माधोपुर विशेष न्यायालय एससी एसटी कोर्ट न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने आज हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है न्यायालय ने हत्या के आरोपी आशीष पाराशर पाराशर निवासी कचहरी रोड नर्सिग कॉलोनी गंगापुर सिटी को आजीवन कारावास व ₹50000 के अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया है न्यायालय सूत्रों के अनुसार अभियोग थानाधिकारी गंगापुर सिटी की ओर से आरोपी आशीष के विरुद्ध 302 आईपीसी तथा एस सी एस टी एक्ट धारा में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग गंगापुर सिटी के समक्ष पेश किया जहां आरोपी के विरुद्ध 302 आईपीसी की तथा एस सी एस टी एक्ट की धारा में संज्ञान लिया जाकर प्रकरण अनन्य रूप से इस न्यायालय द्वारा अन्वीक्षा योग्य होने के कारण कमिट किया गया


Body: न्यायालय ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी को 302 आईपीसी तथा एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व 50000 के अर्थदंड की सजा सुनाई प्रकरण के अनुसार परिवादी बुद्धि प्रकाश निवासी नारायणपुर थाना गंगापुर सिटी ने थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि 18 मई 2015 को मेरी चाचा का लड़का ओम प्रकाश रुकमकेश मीणा अपने गांव नारायणपुर से गंगापुर सिटी आए थे कचहरी रोड आने पर ओम प्रकाश ने कहा कि मैं रामबाबू से गाय के रुपए लेकर आता हूं दोनों साथ ही गए रामकेश व रुक्मकेस बाहर रुक गए तथा ओमप्रकाश गाय के रुपए लेने घर के अंदर चले गए थोड़ी देर बाद ओमप्रकाश की चिल्लाने की आवाज आई तब भागकर दोनों रामबाबू के घर के अंदर गए वहां जाकर देखा तो रामबाबू और आशीष दोनों मिलकर ओमप्रकाश की तलवार व छाछ करने की मशीन से मारपीट कर रहे थे इस दौरान दो औरतें ओर थी जिन्होंने ओम प्रकाश को पकड़ रखा था हमने जाकर ओम प्रकाश को बचाया तो वह बेहोश होकर गिर गया थोड़ी देर बाद मौके पर ही मर गया


Conclusion: ओमप्रकाश की हत्या रामबाबू आशीष पाराशर व दोनों महिलाओं ने मिलकर की थी इस पर न्यायालय ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद हत्या के आरोपी आशीष पाराशर को उक्त धाराओं में आजीवन कारावास व 50,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है
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