सवाई माधोपुर. जिले की विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने चारों आरोपियों को 85 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है.
विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल जैन ने बताया कि आरोपी जुनैद, रईसुद्दीन, नवाज और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 9 अक्टूबर 2018 की रात को एक 13 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जिस पर पीड़िता के पिता ने वजीरपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया.
पढ़ेंः अजमेरः नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा, 1.20 लाख जुर्माना
मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों को विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट में पेश किया. पुलिस ने कोर्ट में आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया. जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय पॉक्सो ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास और 85 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.
सामूहिक दुष्कर्म और अपहरण के मामले में इनामी बदमाश गिरफ्तार...
अलवर शहर के एनईबी थाना पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म और अपहरण के मामले में फरार चल रहे दो हजार रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है. फिलहाल, आरोपी से पूछताछ की जा रही है.