सवाई माधोपुर. जिले की विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के एक मामले में अभियुक्त को दोषी पाया है. इस मामले में सुनवाई करते हुए केशुपुरा थाना इंदरगढ़ बूंदी निवासी राकेश बैरवा को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त को 65 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है. न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है.
पॉक्सो कोर्ट सवाई माधोपुर के विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि अभियुक्त ने 16 जून 2019 को नाबालिग का अपहरण कर इसे अपने साथ ले गया था. अभियुक्त ने इस दौरान नाबालिग के साथ कई मर्तबा दुष्कर्म किया था. इस सम्बंध में नाबालिग के परिजनों की ओर से रवाजना डूंगर थाने में अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दी थी. इस पर पुलिस ने इसके खिलाफ नाबालिग का अपहरण एवं दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया.
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इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. वहीं पीड़िता के भी न्यायालय में बयान करवाए. जांच के बाद अभियुक्त के खिलाफ पुलिस की ओर से न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया. मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया व मंगलवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने इसे 65 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है.