राजसमंद. जिला कलेक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने सोमवार को जिले में एक बैठक आयोजित की. जिसमें कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए व्यापारिक प्रतिष्ठानों और होम डिलीवरी के लिये जो व्यवस्था की है जिनमें आवश्यक सेवाएं और अन्य है, वह व्यवस्था फिलहाल जारी रहेंगी. जिला कलेक्टर ने सोमवार को जिला परिषद के सभागार में व्यापारिक संस्थानों और दुकानों के साथ कोरोना महामारी को लेकर जिले में कौन-कौन से प्रतिष्ठानों को खोलने और ना खोलने को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही.
शहरी क्षेत्रों के लिये ये व्यवस्था रहेगी-
बैठक में जिला कलेक्टर ने व्यापरिक प्रतिष्ठानों के साथ चर्चा की. जिसमें हाईवे स्थित मोटर मैकेनिक दुकानें खुलने, नमकीन, बिस्किट, डेयरी, मेडिकल और आवश्यक सेवाएं खुली रहने और खाने पीने की वस्तुओं की होम डिलीवरी जारी रहेगी. शहरी क्षेत्रों में अभी जो व्यवस्था चल रही है वो जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि सीमेन्ट की होम डिलीवरी की जा सकती है. जिला कलेक्टर ने बताया कि माईन्स के लिये एमएसएमई के निर्देशन और अनुमति से कार्य करना होगा.
ग्रामीण क्षेत्रों के लिये व्यवस्था-
जिला कलेक्टर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्य, कृषि कार्य, कृषि दुकानें खोली जा सकेगी. जिनमें दो से अधिक लोग ना हो और मास्क लगाना अनिवार्य होगा. ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक ईकाइयों को सशर्त और स्थानीय मजदूरों के साथ कार्य करने की अनुमति होगी.
जिले की लेबर जो यहां के निवासी है उनसे कार्य करा सकते हैं, लेकिन इसमें लेबर वहीं रहेगी और अपडाउन नहीं करेंगे और औद्योगिक इकाईयों के मुख्य अधिकारी है वे सीमित संख्या में अनुमति के साथ आ-जा सकेंगे. साथ ही कार्य करने की अनुमति होगी. जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले के बाहर से अन्दर आने और जाने की अनुमति नहीं होगी.
पास का दुरूपयोग और प्राईस लिस्ट ना लगाने वालों पर होगी कार्रवाई-
बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि जिन व्यापारिक संस्थानों, दुकानों को पास जारी किये हैं उनका दुरूपयोग ना करें और इसके साथ ही आवश्यक किराना सामग्री की दुकानों पर रेट लिस्ट लगानी होगी. ऐसा ना करने वालों के विरूद्ध रसद अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए है.
अधिकृत व्यक्तियों के सम्बन्ध में पुलिस को जारी होंगे अलग से निर्देश-
जिला कलक्टर ने बैठक में कुछ दुकानदारों के सुझाव पर कहा कि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन व्यक्तियों को अधिकृत किया गया है उनको अनावश्यक परेशानी ना हो. इसके सम्बन्ध में पुलिस को पृथक से दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे.
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बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार ने स्पष्ट किया कि जिले में आना जाना प्रतिबंधित रहेगा. इसके साथ ही माईनिंग, पुलिस, मार्बल, पर्सनल व्हीकल, कार्मिशियल गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि जिन गतिविधियों के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है उनके बारे में निर्णय लेकर अलग से निर्देश जारी किये जायेंगे.
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद निमिषा गुप्ता ने बताया कि मनरेगा कार्य सरकार के निर्देशानुसार चालू किये जा रहे है. इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सावधानी सर्तकता रखते हुए कार्य कर सकते हैं. बैठक में ज्वैलर्स, सीमेंन्ट, कम्प्यूटर, मार्बल, किराणा, जनरल स्टोर आदि प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श सुझाव आदि लिये गये.