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पाली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर 30 सितंबर तक धारा 144 लागू

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Published : Sep 4, 2020, 10:16 AM IST

पाली में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ा रहा है. इसको लेकर प्रशासन काफी चिंतित नजर आ रहा है. वहीं संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. इस बीच प्रशासन ने 30 सितबंर तक धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं.

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पाली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर 30 सितंबर तक धारा 144 लागू

पाली. जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है. इसको लेकर प्रशासन काफी चिंतित नजर आ रहा है. संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. इन सभी के बावजूद संक्रमण की स्थिति पर प्रशासन काबू नहीं पा रहा है. पिछले माह अगस्त में पाली में संक्रमित मरीज और उनकी मौत का आंकड़ा दोगुना हो चुका था. इसको लेकर प्रशासन ने अब कदम उठाते हुए पाली जिले में 30 सितंबर तक धारा 144 लागू करने के आदेश दे दिए हैं.

पाली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर 30 सितंबर तक धारा 144 लागू

इस आदेश के बाद में 30 सितंबर तक पाली में किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार की भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा. पाली में जिस प्रकार से संक्रमण फैल रहा है. उसको लेकर प्रशासन अब धीरे-धीरे सख्त रवैया भी अपनाने लगा है. आपको बता दें कि अगस्त माह में पाली में संक्रमण सबसे अधिक सामने आया था. ईटीवी भारत इस मुद्दे को पहले ही उठा कर बताया था कि पाली में संक्रमण की यह स्थिति त्योहारों के समय लापरवाह भीड़ के कारण उत्पन्न हुई है. वही बाहर से भी लोग संक्रमण को लेकर खासे आए हैं, जिससे पाली में एक ही माह में संक्रमित मरीजों की संख्या और मौत के आंकड़ों में काफी बढ़त हो गई है.

यह भी पढ़ें- सतीश पूनिया भी कोरोना पॉजिटिव, प्रदेश भाजपा के लगभग ये नेता आ चुके हैं संक्रमण की चपेट में

प्रशासन अब पाली जिले को संक्रमण से बचाने के लिए किसी भी प्रकार की भीड़ कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होने देना चाहता है, जिससे लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे और संक्रमण का असर कम होगा. जिला कलेक्टर अंशदीप ने प्रेस नोट जारी कर आगामी 30 सितंबर तक जिले में धारा 144 प्रभावी कर दी है. इस धारा की सख्ती से पालना हो सके इसके लिए उन्होंने पाली पुलिस अधीक्षक और जिले के सभी उपखंड अधिकारियों को भी निर्देशित किया है.

पाली. जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है. इसको लेकर प्रशासन काफी चिंतित नजर आ रहा है. संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. इन सभी के बावजूद संक्रमण की स्थिति पर प्रशासन काबू नहीं पा रहा है. पिछले माह अगस्त में पाली में संक्रमित मरीज और उनकी मौत का आंकड़ा दोगुना हो चुका था. इसको लेकर प्रशासन ने अब कदम उठाते हुए पाली जिले में 30 सितंबर तक धारा 144 लागू करने के आदेश दे दिए हैं.

पाली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर 30 सितंबर तक धारा 144 लागू

इस आदेश के बाद में 30 सितंबर तक पाली में किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार की भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा. पाली में जिस प्रकार से संक्रमण फैल रहा है. उसको लेकर प्रशासन अब धीरे-धीरे सख्त रवैया भी अपनाने लगा है. आपको बता दें कि अगस्त माह में पाली में संक्रमण सबसे अधिक सामने आया था. ईटीवी भारत इस मुद्दे को पहले ही उठा कर बताया था कि पाली में संक्रमण की यह स्थिति त्योहारों के समय लापरवाह भीड़ के कारण उत्पन्न हुई है. वही बाहर से भी लोग संक्रमण को लेकर खासे आए हैं, जिससे पाली में एक ही माह में संक्रमित मरीजों की संख्या और मौत के आंकड़ों में काफी बढ़त हो गई है.

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प्रशासन अब पाली जिले को संक्रमण से बचाने के लिए किसी भी प्रकार की भीड़ कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होने देना चाहता है, जिससे लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे और संक्रमण का असर कम होगा. जिला कलेक्टर अंशदीप ने प्रेस नोट जारी कर आगामी 30 सितंबर तक जिले में धारा 144 प्रभावी कर दी है. इस धारा की सख्ती से पालना हो सके इसके लिए उन्होंने पाली पुलिस अधीक्षक और जिले के सभी उपखंड अधिकारियों को भी निर्देशित किया है.

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