पाली. जिलेभर में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश के बाद जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन ने जिले में सख्ती से धारा 144 प्रभावित कर दी है. इसके तहत अभी तक धारा 144 में प्रशासन की ओर से रियायत बरती जा रही थी, लेकिन सोमवार से जिलेभर में 31 मार्च तक धारा 144 सामान्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं.
जिसके तहत अब किसी भी प्रकार से आम जनता भीड़-भाड़ नहीं कर सकेगी और 5 से ज्यादा समूह बनाकर कहीं पर भी शामिल नहीं हो पाएगी. जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन ने रविवार देर रात प्रेस वार्ता बुलाकर जिलेभर में इस अलर्ट की घोषणा की है. इस अलर्ट के बाद से पुलिस पर जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है.
इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोकी भी धारा 144 को प्रभावी रखने के लिए शहर में निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं. एक दिन के जनता कर्फ्यू के बाद में पाली में खासी जनता जागरूक भी देखने को मिल रही है. जहां पाली का बाजार पूरी तरह से बंद है. वहीं, आवश्यक दुकानों के अलावा कोई भी व्यापारिक संस्थान सोमवार को नहीं खुले.
जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन ने बताया, कि 31 मार्च तक राज्य सरकार से मिले निर्देश अनुसार प्रदेश भर लॉकडाउन रहेगा, जिसमें पाली जिला भी शामिल है. लॉकडाउन और धारा 144 प्रभावी होने की स्थिति में पाली जिले में ज्यादा जरूरी दुकान ही खुली रहेगी.
वहीं, यातायात संबंधी सभी वाहन पूरी तरह से बंद रहेंगे. जिले में प्रवेश करने वाले सभी प्रवासियों की मेडिकल टीमों द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी. उन्होंने बताया, कि जनता पर धारा 144 प्रभावी करने के लिए पुलिस भी अब सख्त रवैया में रहेगी और सख्ती से इसकी पालना करवाएगी.
इसके साथ ही इस आपदा स्थिति में पाली की जनता को खाद्य आपूर्ति हो सके इसके चलते वाहन के परिवहन पर इस धारा 144 का प्रभाव नहीं रहेगा. प्रतिदिन 2 घंटे के लिए पाली की सब्जी और किराने की दुकानें खोली जाएगी.