कुचामनसिटी. शहर पुलिस थाने में एक शिक्षक के खिलाफ एक विद्यार्थी ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करवाया गया है. जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कर जांच शुरू कर दी है. मामले की जांच कर रहे कुचामन सीआई सुरेश कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र की एक पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ थाने में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया कि 2016 में वह विद्यालय में पढ़ती थी. जिस समय उसकी उम्र 14 वर्ष थी. इस दौरान विद्यालय में हिन्दी विषय के शिक्षक रामसिंह पुत्र अजीत सिंह रावां ने मुझे परीक्षा में अच्छे नम्बर दिलवाने का झांसा देकर स्कूल के रसोई घर में बुलाया और वहां शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की. स्कूल परिसर होने के कारण वह सफल नहीं हो पाया. रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके बाद शिक्षक उसे लगातार फोन व मैसेज करने लगा और ब्लैकमेल करने लगा.
शादी करने का भी दिया झांसा: पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2020 में रामसिंह जून की छुट्टियों में कुचामन के दल्ला बालाजी रोड स्थित अपने घर ले गया. 6 नवम्बर, 2023 को रामसिंह ने वाट्सएप्प कॉल कर धमकाया. 7 नवम्बर को आरोपी ने फिर से धमकाया और गांव में बदनाम करने की धमकियां दी और अपने साथ कुचामन ले गया. इसके बाद जब वापस घर छोड़ने गया, तो जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी. परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे और लिखित रिपोर्ट पेश की. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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आरोपी शिक्षक 8 साल से अपनी शिष्या के साथ बना रहा था शारीरिक संबंध: कुचामन पुलिस थाने में पीड़िता द्वारा दर्ज करवाई गई रिपोर्ट के अनुसार आरोपी शिक्षक 8 साल से अपनी ही शिष्या के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था. लिखित रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने पीड़िता के साथ जिस समय शारीरिक संबंध बनाना शुरू किया, तब वह नाबालिग थी. पीड़िता ने बताया कि शिक्षक रामसिंह उसे परीक्षा में फेल करने की धमकियां देकर, उसे स्कूल में पकड़ता और छूता रहता.