नागौर. मकराना खनिज अभियंता प्रवीण कुमार खाटकी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. मामला खाटकी के खिलाफ मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई एक शिकायत से जुड़ा है. जिसमें खाटकी पर व्यक्तिगत पक्षकारों को निजी स्वार्थ के लिए लाभ पहुंचाने के साथ, अवैध खनन की जानकारी होने के बावजूद खनन कार्य नहीं रुकवाने और ना ही अवैध खनन की वसूली करने जैसे संगीन आरोप लगाए गए थे.
पढ़ें: धौलपुर में पुलिस पर फायरिंग और पथराव मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार
मामले की जांच सीएम कार्यालय से सम्बंधित विभाग और नागौर जिला प्रशासन को भेजी गई गई थी. मामले में अब जांच पूरी हो गई है और सूत्रों के मुताबिक खनन विभाग के अधीक्षण खान अभियंता ने अतिरिक्त निदेशक खान जयपुर को भेजी गोपनीय रिपोर्ट में खाटकी के ऊपर लगे आरोपों को सही पाया गया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि खनिज अभियंता कार्यालय के आदेश दिनांक 23 सितम्बर 2014 द्वारा मौका पंचनामा दिनांक 21 अगस्त 2002 वर्णित अवैध खनन करने के लिए दोषी लाइसेंसी के विरुद्ध 68 लाख 58 हजार 779 रुपए की वसूली निकाली गई थी. जिस पर किसी प्रकार कोई एक्शन नहीं लिया गया.
एसडीएम मकराना की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि खनन अभियंता मकराना के खिलाफ न्यायालय में सही ढंग से खनिज विभाग की पैरवी भी नहीं किए जाने और मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने के संबंध में पक्षकारों को व्यक्तिगत लाभ दिया जाना साबित होता है. इसके साथ ही रिपोर्ट में एसडीएम की और से राजकार्य के प्रति लापरवाही बरतने एवं शिकायतकर्ता की शिकायत पर जानबूझकर नियम अनुसार उचित एवं आवश्यक कार्रवाई नहीं किए जाने के संबंध में खाटकी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने की जिला कलेक्टर को अनुशंसा की है.