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4 लाख में करार के बाद गाड़ी ले गया आरोपी, अब पैसे देने से कर रहा इनकार

नागौर के डीडवाना से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. यहां वाहन खरीदने के नाम पर 4 लाख की धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया. वहीं, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर (Fraud in the name of buying vehicle) दी है.

Fraud in the name of buying vehicle
Fraud in the name of buying vehicle
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Published : Mar 29, 2023, 4:12 PM IST

मौलासर थाने के हेड कांस्टेबल बजरंग लाल

नागौर. जिले के डीडवाना उपखंड के ग्राम पायली निवासी एक शख्स के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. उससे वाहन खरीदने के नाम पर 4 लाख की धोखाधड़ी की गई. इस संबंध में पीड़ित शख्स की ओर से मौलासर थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. मामले में पुलिस की ओर से बताया गया कि पायली ग्राम निवासी नियामत खान ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. जिसमें पीड़ित ने बताया कि उनके बेटे चंगेज खान की एक बोलेरो गाड़ी थी, जिसे अभी कुछ दिनों पहले ही दयालपुरा निवासी खिंवाराम मेघवाल व अन्य ने चार लाख में खरीदने का सौदा किया था. इसके लिए बाकायदा इकरारनामा लिखा गया और पहली किश्त के रूप में 90 हजार रुपए भी खिंवाराम ने अदा किए थे. जबकि बाकी के पैसे कुछ दिनों में देने की बात कही गई थी.

लंबे समय बाद जब नियामत खान के बेटे ने खिंवाराम को फोन कर गाड़ी की बाकी राशि देने की बात कही तो वो टालमटोल करने लगा और फिर उसने रुपए देने से मना कर दिया. साथ ही वो यह कहने लगा कि गाड़ी वापस लेकर चले जाओ. वहीं, कुछ दिनों बाद खिंवाराम से मिलने पर उससे दोबारा बकाया राशि देने की बात कही वो पैसे देने से साफ इनकार कर दिया. साथ ही गाड़ी, आरसी और एनओसी भी नहीं लौटाई. इतना ही नहीं उसने गाड़ी के नाम पर फर्जी दस्तावेजों तैयार कर लोन उठाने की बात कही.

इसे भी पढ़ें - राजस्थानः सेंट्रल बैंक में 2 करोड़ 85 लाख से अधिक की धोखाधड़ी, कर्मचारियों समेत 71 लोगों पर मुकदमा

पीड़ित ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अब खिंवाराम न तो उन्हें गाड़ी लौटा रहा है और न ही पैसे दे रहा है. गाड़ी की आरसी और दस्तावेज भी उसी के पास है. जिसके आधार पर उसने लोन उठा रखा है. इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मौलासर थाने के हेड कांस्टेबल बजरंग लाल

नागौर. जिले के डीडवाना उपखंड के ग्राम पायली निवासी एक शख्स के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. उससे वाहन खरीदने के नाम पर 4 लाख की धोखाधड़ी की गई. इस संबंध में पीड़ित शख्स की ओर से मौलासर थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. मामले में पुलिस की ओर से बताया गया कि पायली ग्राम निवासी नियामत खान ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. जिसमें पीड़ित ने बताया कि उनके बेटे चंगेज खान की एक बोलेरो गाड़ी थी, जिसे अभी कुछ दिनों पहले ही दयालपुरा निवासी खिंवाराम मेघवाल व अन्य ने चार लाख में खरीदने का सौदा किया था. इसके लिए बाकायदा इकरारनामा लिखा गया और पहली किश्त के रूप में 90 हजार रुपए भी खिंवाराम ने अदा किए थे. जबकि बाकी के पैसे कुछ दिनों में देने की बात कही गई थी.

लंबे समय बाद जब नियामत खान के बेटे ने खिंवाराम को फोन कर गाड़ी की बाकी राशि देने की बात कही तो वो टालमटोल करने लगा और फिर उसने रुपए देने से मना कर दिया. साथ ही वो यह कहने लगा कि गाड़ी वापस लेकर चले जाओ. वहीं, कुछ दिनों बाद खिंवाराम से मिलने पर उससे दोबारा बकाया राशि देने की बात कही वो पैसे देने से साफ इनकार कर दिया. साथ ही गाड़ी, आरसी और एनओसी भी नहीं लौटाई. इतना ही नहीं उसने गाड़ी के नाम पर फर्जी दस्तावेजों तैयार कर लोन उठाने की बात कही.

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पीड़ित ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अब खिंवाराम न तो उन्हें गाड़ी लौटा रहा है और न ही पैसे दे रहा है. गाड़ी की आरसी और दस्तावेज भी उसी के पास है. जिसके आधार पर उसने लोन उठा रखा है. इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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