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नागौर डबल मर्डर मामला : 4 आरोपियों को आजीवन कारावास, 1.20 लाख का जुर्माना

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 ने डबल मर्डर मामले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

Double Murder Case in Nagaur,  Rajasthan News
नागौर में डबल मर्डर मामला
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Published : Nov 25, 2020, 10:59 PM IST

नागौर. जिले में 2014 में हुए डबल मर्डर मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 ने 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. एडीजे न्यायालय ने आरोपी प्रदीप वैष्णव, दीपक, कपिल गुप्ता और धनसीलाल उर्फ धरम सिंह उर्फ धन सिंह को धारा 302, 450 और धारा 396 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

अपर लोक अभियोजक दिनेश चंद्र मालाकार ने बताया कि रामदेव पुत्र हीराराम माली निवासी गुलर ने मकराना पुलिस थाना में 9 अप्रैल 2014 को रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि ईकबालपुरा नुरानी मदरसा के पास संतोष उर्फ पप्पूड़ी देवी और उसका पुत्र बाबुलाल की हत्यारों ने हत्या कर दी है. हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. इस पर मकराना पुलिस ने आरोपी प्रदीप वैष्णव, दीपक, कपिल गुप्ता और धनसीलाल के खिलाफ मामला दर्ज किया.

पढ़ें- कोटा में युवक की हत्या का मामला: मां ने ही नाबालिग लड़के के साथ मिलकर की थी हत्या, गिरफ्तार

मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने चारों आरोपी प्रदीप वैष्णव, दीपक, कपिल गुप्ता और धनसीलाल उर्फ धरमसिंह उर्फ धन सिंह को आजीवन कारावास और 1.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. बता दें कि महिला दूध बेचने का कार्य करती थी. हत्यारों को पहले से जानकारी थी संतोष ब्याज पर रूपए देती है. मामले से कुछ दिनों पहले ही उसकी बीसी भी खुली थी. इससे संतोष के यहां 7-8 लाख रुपये मिलने की संभावना के तहत आरोपी लूट के इरादे से गए और उनकी हत्या कर दी.

नागौर. जिले में 2014 में हुए डबल मर्डर मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 ने 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. एडीजे न्यायालय ने आरोपी प्रदीप वैष्णव, दीपक, कपिल गुप्ता और धनसीलाल उर्फ धरम सिंह उर्फ धन सिंह को धारा 302, 450 और धारा 396 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

अपर लोक अभियोजक दिनेश चंद्र मालाकार ने बताया कि रामदेव पुत्र हीराराम माली निवासी गुलर ने मकराना पुलिस थाना में 9 अप्रैल 2014 को रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि ईकबालपुरा नुरानी मदरसा के पास संतोष उर्फ पप्पूड़ी देवी और उसका पुत्र बाबुलाल की हत्यारों ने हत्या कर दी है. हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. इस पर मकराना पुलिस ने आरोपी प्रदीप वैष्णव, दीपक, कपिल गुप्ता और धनसीलाल के खिलाफ मामला दर्ज किया.

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मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने चारों आरोपी प्रदीप वैष्णव, दीपक, कपिल गुप्ता और धनसीलाल उर्फ धरमसिंह उर्फ धन सिंह को आजीवन कारावास और 1.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. बता दें कि महिला दूध बेचने का कार्य करती थी. हत्यारों को पहले से जानकारी थी संतोष ब्याज पर रूपए देती है. मामले से कुछ दिनों पहले ही उसकी बीसी भी खुली थी. इससे संतोष के यहां 7-8 लाख रुपये मिलने की संभावना के तहत आरोपी लूट के इरादे से गए और उनकी हत्या कर दी.

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