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स्पेशल: कोटा स्टोन के खनन पर NGT ने लगाई रोक, करीब 50 हजार मजदूर होंगे बेरोजगार - कोटा स्टोन खनन पर एनजीटी की रोक

कोटा उपखण्ड की पहचान विश्व विख्यात कोटा स्टोन की बड़ी कंपनी पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल ने मुकुन्दरा टाइगर हिल्स के 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित एसोसिएट स्टोन इन्डस्ट्रीज में खनन पर रोक लगा दी है. इसका बड़ा असर ये है कि इससे जुड़े हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे तो वहीं सरकार को भी राजस्व का खासा नुकसान होगा. वहीं कोटा स्टोन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आग्रह करते हुए कहा कि इस मामले में एनजीटी और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए.

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कोटा स्टोन के खनन पर एनजीटी ने लगाई रोक
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Published : Nov 28, 2019, 11:49 AM IST

रामगंजमण्डी (कोटा). रामगंजमण्डी उपखण्ड की पहचान विश्व विख्यात कोटा स्टोन की बड़ी कंपनी पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल की बैंच ने मुकुन्दरा टाइगर हिल्स के 10 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र में स्थित एसोसिएट स्टोन इंडस्ट्रीज में खनन पर रोक लगा दी है. वहीं इस फैसले के बाद क्षेत्र के कोटा स्टोन व्यापारियों में हड़कंप मच गया. क्षेत्र में कोटा स्टोन खदानों से तकरीबन 50 हजार से अधिक मजदूरों की मजदूरी भी जुड़ी हुई है.

कोटा स्टोन के खनन पर एनजीटी ने लगाई रोक

आपको बता दें कि जस्टिस आरएस राठौड़ की बैंच ने एसोसिएट स्टोन इंडस्ट्रीज की ओर से ही दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों के बाद ये आदेश दिया है. एनजीटी ने राज्य प्रदूषण बोर्ड को आदेश की पालना कराने के निर्देश दिए है. सालाना 100 करोड़ से अधिक का कारोबार कर रही इस इण्डस्ट्रीज के लिए ये एक बड़ा झटका है.

यह भी पढ़ें : कोटा में एक दिवसीय 'जॉब फेयर' का आयोजन

राज्य में कोटा स्टोन की सबसे बड़ी माइंस एसोसिएट स्टोन इंडस्ट्रीज कोटा में खनन पर एनजीटी ने रोक लगा दी है. नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की ओर से माइंस को जारी की जाने वाली एनओसी नहीं होने के चलते एनजीटी ने ये आदेश दिए हैं. एसोसिएट स्टोन इंडस्ट्रीज को 2009 में पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी. जिसके तहत उसे नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से एनओसी लेनी थी. लेकिन एनओसी लेने की बजाय राजस्थान प्रदूषण बोर्ड से कंसर्न टू आपरेट का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया.

यह भी पढ़ें : कोटा: टोल वसूली का विरोध करने पहुंचे राजावत, कहा- स्थानीय लोगों को नहीं मिली छूट तो हाईवे करेंगे जाम

इस सर्टिफिकेट की मियाद मई 2019 में समाप्त हो चुकी थी. इस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण करने के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड के समक्ष आवेदन किया गया. लेकिन प्रदूषण बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कंसर्न जारी करने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में देश की सभी माइंस के लिए नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से एनओसी लेना आवश्यक कर दिया है.

यहां फंसा मामला...

एसोसिएट स्टोन इण्डस्ट्रीज मुकुन्दरा टाइगर हिल्स के 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित है. जिसके चलते इस इंडस्ट्री को नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड एनओसी जारी नहीं कर रहा. लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी था कि मुकुन्दरा टाइगर हिल्स को इकोनोमिक सेंसेटिव जोन घोषित करने पर 10 किलोमीटर का नियम लागू होने की बजाय ये 1 किलोमीटर तक ही सीमित रह जाता है. एसोसिएट स्टोन इंडस्ट्रीज ने एनजीटी में याचिका दायर कर मुकुन्दरा टाइगर हिल्स को इकोनोमिक सेंसेटिव जोन घोषित करने की गुहार लगाई.

सुनवाई के दौरान ही याचिकाकर्ता कंपनी के पास खनन के लिए एनओसी नहीं होने की जानकारी सामने आई. जिस पर एनजीटी ने सख्त रूख अपनाते हुए पर्यावरण बोर्ड द्वारा एनओसी जारी होने तक खनन पर रोक लगाने के आदेश दिए. सुनवाई के दौरान एसोसिएट स्टोन इंडस्ट्रीज की ओर से याचिका को विड्रॉ करने के लिए भी गुहार लगाई गई. लेकिन बैंच ने विड्रॉ करने से इनकार करते हुए ये सख्त आदेश जारी किए हैं.

क्या कहते हैं कोटा स्टोन एसोसिएशन के संरक्षक और वाइस प्रेसिडेंट...

रामगंजमण्डी कोटा स्टोन एसोसिएशन के संरक्षक यतीश अग्रवाल का कहना है एनजीटी की इस रोक के बाद यहां पर जितने मजदूर काम कर रहे हैं, वे बेरोजगार हो जाएंगे. इसलिए एनजीटी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और मामले में संज्ञान लेना चाहिए. सरकार को टैक्स के रूप में मिलने वाले राजस्व का भी नुकसान होगा. इसलिए सरकार व एनजीटी को भौगोलिक परिस्थितियों पर कार्य करना चाहिए. इस मामले में पुनर्विचार करना चाहिए.

वहीं कोटा स्टोन के वॉइस प्रेसिडेंट व लघु उद्योग भारती के पूर्व अध्यक्ष गोपाल गर्ग का कहना है कि अभी क्षेत्र में माइंस एरिया के लिए एनजीटी के जो आदेश आए हैं, उनके संदर्भ में सरकार और एनजीटी को यह सोचना चाहिए कि हम कुछ नया करने के लिए व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगे लगाए रोजगार को बिगाड़ना चाहते हैं. इससे हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे. इस क्षेत्र के लाखों लोगों पर इसका असर पड़ेगा. इसलिए सरकार और एनजीटी से निवेदन है इस तरह के फैसले लेने से पहले क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति पर ध्यान दें. इस आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए.

सालान करीब 6 हजार करोड़ का है कारोबार...

कोटा स्टोन से रामगंजमंडी क्षेत्र में सालाना करीब 6 हजार करोड़ रुपए का कारोबार होता है. लगभग 8 महीने यहां खदान चलती है. यह इस क्षेत्र की लाइफ लाइन भी है. क्षेत्र का हर व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ा हुआ है.

रामगंजमण्डी (कोटा). रामगंजमण्डी उपखण्ड की पहचान विश्व विख्यात कोटा स्टोन की बड़ी कंपनी पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल की बैंच ने मुकुन्दरा टाइगर हिल्स के 10 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र में स्थित एसोसिएट स्टोन इंडस्ट्रीज में खनन पर रोक लगा दी है. वहीं इस फैसले के बाद क्षेत्र के कोटा स्टोन व्यापारियों में हड़कंप मच गया. क्षेत्र में कोटा स्टोन खदानों से तकरीबन 50 हजार से अधिक मजदूरों की मजदूरी भी जुड़ी हुई है.

कोटा स्टोन के खनन पर एनजीटी ने लगाई रोक

आपको बता दें कि जस्टिस आरएस राठौड़ की बैंच ने एसोसिएट स्टोन इंडस्ट्रीज की ओर से ही दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों के बाद ये आदेश दिया है. एनजीटी ने राज्य प्रदूषण बोर्ड को आदेश की पालना कराने के निर्देश दिए है. सालाना 100 करोड़ से अधिक का कारोबार कर रही इस इण्डस्ट्रीज के लिए ये एक बड़ा झटका है.

यह भी पढ़ें : कोटा में एक दिवसीय 'जॉब फेयर' का आयोजन

राज्य में कोटा स्टोन की सबसे बड़ी माइंस एसोसिएट स्टोन इंडस्ट्रीज कोटा में खनन पर एनजीटी ने रोक लगा दी है. नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की ओर से माइंस को जारी की जाने वाली एनओसी नहीं होने के चलते एनजीटी ने ये आदेश दिए हैं. एसोसिएट स्टोन इंडस्ट्रीज को 2009 में पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी. जिसके तहत उसे नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से एनओसी लेनी थी. लेकिन एनओसी लेने की बजाय राजस्थान प्रदूषण बोर्ड से कंसर्न टू आपरेट का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया.

यह भी पढ़ें : कोटा: टोल वसूली का विरोध करने पहुंचे राजावत, कहा- स्थानीय लोगों को नहीं मिली छूट तो हाईवे करेंगे जाम

इस सर्टिफिकेट की मियाद मई 2019 में समाप्त हो चुकी थी. इस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण करने के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड के समक्ष आवेदन किया गया. लेकिन प्रदूषण बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कंसर्न जारी करने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में देश की सभी माइंस के लिए नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से एनओसी लेना आवश्यक कर दिया है.

यहां फंसा मामला...

एसोसिएट स्टोन इण्डस्ट्रीज मुकुन्दरा टाइगर हिल्स के 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित है. जिसके चलते इस इंडस्ट्री को नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड एनओसी जारी नहीं कर रहा. लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी था कि मुकुन्दरा टाइगर हिल्स को इकोनोमिक सेंसेटिव जोन घोषित करने पर 10 किलोमीटर का नियम लागू होने की बजाय ये 1 किलोमीटर तक ही सीमित रह जाता है. एसोसिएट स्टोन इंडस्ट्रीज ने एनजीटी में याचिका दायर कर मुकुन्दरा टाइगर हिल्स को इकोनोमिक सेंसेटिव जोन घोषित करने की गुहार लगाई.

सुनवाई के दौरान ही याचिकाकर्ता कंपनी के पास खनन के लिए एनओसी नहीं होने की जानकारी सामने आई. जिस पर एनजीटी ने सख्त रूख अपनाते हुए पर्यावरण बोर्ड द्वारा एनओसी जारी होने तक खनन पर रोक लगाने के आदेश दिए. सुनवाई के दौरान एसोसिएट स्टोन इंडस्ट्रीज की ओर से याचिका को विड्रॉ करने के लिए भी गुहार लगाई गई. लेकिन बैंच ने विड्रॉ करने से इनकार करते हुए ये सख्त आदेश जारी किए हैं.

क्या कहते हैं कोटा स्टोन एसोसिएशन के संरक्षक और वाइस प्रेसिडेंट...

रामगंजमण्डी कोटा स्टोन एसोसिएशन के संरक्षक यतीश अग्रवाल का कहना है एनजीटी की इस रोक के बाद यहां पर जितने मजदूर काम कर रहे हैं, वे बेरोजगार हो जाएंगे. इसलिए एनजीटी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और मामले में संज्ञान लेना चाहिए. सरकार को टैक्स के रूप में मिलने वाले राजस्व का भी नुकसान होगा. इसलिए सरकार व एनजीटी को भौगोलिक परिस्थितियों पर कार्य करना चाहिए. इस मामले में पुनर्विचार करना चाहिए.

वहीं कोटा स्टोन के वॉइस प्रेसिडेंट व लघु उद्योग भारती के पूर्व अध्यक्ष गोपाल गर्ग का कहना है कि अभी क्षेत्र में माइंस एरिया के लिए एनजीटी के जो आदेश आए हैं, उनके संदर्भ में सरकार और एनजीटी को यह सोचना चाहिए कि हम कुछ नया करने के लिए व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगे लगाए रोजगार को बिगाड़ना चाहते हैं. इससे हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे. इस क्षेत्र के लाखों लोगों पर इसका असर पड़ेगा. इसलिए सरकार और एनजीटी से निवेदन है इस तरह के फैसले लेने से पहले क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति पर ध्यान दें. इस आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए.

सालान करीब 6 हजार करोड़ का है कारोबार...

कोटा स्टोन से रामगंजमंडी क्षेत्र में सालाना करीब 6 हजार करोड़ रुपए का कारोबार होता है. लगभग 8 महीने यहां खदान चलती है. यह इस क्षेत्र की लाइफ लाइन भी है. क्षेत्र का हर व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ा हुआ है.

Intro:रामगंजमण्डी/कोटा
उपखण्ड की पहचान विश्व विख्यात कोटा स्टोन की बड़ी कंपनी पर नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल भोपाल की बैंच ने मुकुन्दरा टाईगर हिल्स के 10 किलोमीटर की परिधी में स्थित एसोसिएट स्टोन इन्डस्ट्रीज में खनन पर रोक लगा दी है.Body:रामगंजमण्डी/कोटा
उपखण्ड की पहचान विश्व विख्यात कोटा स्टोन की बड़ी कंपनी पर नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल भोपाल की बैंच ने मुकुन्दरा टाईगर हिल्स के 10 किलोमीटर की परिधी में स्थित एसोसिएट स्टोन इन्डस्ट्रीज में खनन पर रोक लगा दी है.वही क्षेत्र के कोटा स्टोन व्यापारियों में हड़कंप मच गया । वही यह मामला क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बन गया उपखण्ड में कोटा स्टोन खदान में तकरीबन 50 हजार से अधिक मजदूर मजदूरी से जुड़े हुए है । अगर क्षेत्र की कोटा स्टोन खदाने इस पर रोक लगाई तो कई परिवार बेरोजगार हो जायेगे । ओर उपखण्ड की भौगोलिक स्थिति बिगड़ जाएगी। आपको बता दे कि जस्टिस आर एस राठोड़ की बैंच ने एसोसिएट स्टोन इन्डस्ट्रीज की ओर से ही दायर की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों के बाद ये आदेश दिया है. एनजीटी ने राज्य प्रदूषण बोर्ड को आदेश की पालना कराने के निर्देश दिये है. सालाना 100 करोड़ से अधिक का कारोबार कर रही इस इण्डस्ट्रीज के लिए ये एक बड़ा झटका है.।

राज्य में कोटा स्टोन की सबसे बड़ी माईंस एसोसिएट स्टोन इण्डस्ट्रीज कोटा में खनन पर एनजीटी ने रोक लगा दी है. नेशनल वाईल्डलाइफ बोर्ड की ओर से माईंस को जारी कि जाने वाली एनओसी नही होने के चलते एनजीटी ने ये आदेश दिये है. एसोसिएट स्टोन इण्डस्ट्रीज को 2009 में पर्यावरण स्वीकृती जारी कि गयी थी जिसके तहत उसे नेशनल वाईल्डलाइफ बोर्ड से एनओसी लेनी थी लेकिन एनओसी लेने की बजाय राजस्थान प्रदूषण बोर्ड से कंसर्न टू आपरेट का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया. इस सर्टिफिकेट की मियाद मई 2019 में समाप्त हो चुकी है. इस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण करने के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड के समक्ष आवेदन किया गया. लेकिन प्रदूषण बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कंसर्न जारी करने से इंकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में देश की सभी माईंस के लिए नेशनल वाईल्डलाइफ बोर्ड से एनओसी लेना आवश्यक कर दिया है.।


कहा फंसा मामला:


एसोसिएट स्टोन इण्डस्ट्रीज मुकुन्दरा टाईगर हिल्स के 10 किलोमीटर की परिधी में स्थित है जिसके चलते इस इण्डस्ट्री को नेशनल वाईल्डलाइफ बोर्ड एनओसी जारी नहीं कर रहा. लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी था कि मुकुन्दरा टाईगर हिल्स को इकोनोमिक सेंसेटिव जोन घोषित करने पर 10 किलोमीटर का नियम लागू होने की बजाय ये 1 किलोमीटर तक ही सीमित रह जाता है. एसोसिएट स्टोन इण्डस्ट्रीज ने एनजीटी में याचिका दायर कर मुकुन्दरा टाईगर हिल्स को इकोनोमिक सेंसेटिव जोन घोषित करने की गुहार लगायी. सुनवाई के दौरान ही याचिकाकर्ता कंपनी के पास खनन के लिए एनओसी नही होने की जानकारी सामने आयी. जिस पर एनजीटी ने सख्त रूख अपनाते हुए छॅठ द्वारा एनओसी जारी होने खनन पर रोक लगाने के आदेश दिये. सुनवाई के दौरान एसोसिएट स्टोन इण्डस्ट्रीज की ओर से याचिका को विड्रा करने के लिए भी गुहार लगायी गयी. लेकिन बैंच ने विड्रा करने से इंकार करते हुए ये सख्त आदेश जारी किये है.


क्या कहते है कोटा स्टोन एसोशिएशन के संरक्षक व वाइस प्रेसिडेंट।

रामगंजमण्डी कोटा स्टोन एसोसिएशन के संरक्षक यतीश अग्रवाल का कहना है एनजीटी भोपाल बैंजो एनजीटी भोपाल बैंक में 10 किलोमीटर की परिधि पर खनन पर रोक लगाई है गलत है। एनजीटी को यहां की भौगोलिक स्थिति देखनी चाहिए यहां पर कितने मजदूर काम कर रहे हैं कितने मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे यहां पर कोई अभ्यारण वाली बात है उससे यहां पर कोई प्रदूषण पर फर्क नहीं पड़ रहा है सारे मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे इसलिए एनजीटी को पुनर्विचार करना चाहिए और मामले में संज्ञान लेना चाहिए बहुत बड़ी राशि लाखों करोड़ों की सरकार की टेक्स के माध्यम से मिलती है सरकार को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा क्षेत्र में पूरी बेरोजगारी फैल जाएगी । इसलिये सरकार व एनजीटी को भौगोलिक परिस्थितियों पर कार्य करना चाहिए। मामले में पुनर्विचार करना चाहिये। वही कोटा स्टोन के वॉइस प्रेसिडेंट व लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष गोपाल गर्ग का कहना है कि अभी क्षेत्र में माइंस एरिया के लिए एनजीटी के जो आदेश आए हैं उनके संदर्भ में सरकार न्यायालयों और एनजीटी को यह सोचना चाहिए हम कुछ नया करने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगे लगाए रोजगार को बिगाड़ना चाहते हैं हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे इस क्षेत्र के लाखों लोगों पर इसका फर्क पड़ेगा इसलिए सरकार और एनजीटी से निवेदन है इस तरह के फैसले लेने से पहले क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति पर ध्यान दें राजस्थान खनिज प्रधान राज्य है यहां खनिज व मजदूरों का चोली दामन का साथ है सरकार को सोचना चाहिए इस तरीके का आदेश देकर के क्षेत्र का माहौल ना बिगाड़े यहां लोगों को लूट कसौट का सामना करना पड़ेगा इसलिए ऐसा आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिये। कोटा स्टोन से रामगंजमंडी क्षेत्र में लगभग सालाना 6000 करोड़ का कारोबार होता है लगभग 8 महीने यहां खदान चलती है इसी पर क्षेत्र की लाइफलाइन चलती है क्षेत्र का हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से कोटा से जुड़ा हुआ है । अगर इस फेसलो पर पुनः विचार नहीं होता है तो क्षेत्र पूर्ण रूप से उजड़ जाएगा।Conclusion:क्षेत्र की बड़ी कोटा स्टोन एसोसिएटेट इंडस्ट्रीज पर एनजीटी ने रोक लगाई लेकिन क्षेत्र में कोटा स्टोन ही कारोबार से क्षेत्र का नाम है ।बेरोजगारी बढ़ेगी क्या कहते यहां के कोटा स्टोन एसोसिएशन संरक्षक व लघु उद्योग भारती के पूर्व अध्यक्ष।
बाईट - कोटा स्टोन एसोसिएशन संरक्षक यतीश अग्रवाल
बाईट- कोटा स्टोन एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट व लघु उद्योग भारती के पूर्व अध्यक्ष गोपाल गर्ग
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