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कोरोना संक्रमण को लेकर कनवास उपखण्ड अधिकारी ने कैटरर्स, हलवाई और फोटोग्राफर की ली बैठक, दिए आवश्यक निर्देश

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Published : Apr 16, 2021, 9:13 PM IST

कोरोना संक्रमण को लेकर कनवास उपखण्ड अधिकारी ने कैटरर्स, हलवाई, फोटोग्राफर और बैंडबाजे वालों की बैठक ली. इस दौरान उन्होंने कोरोना गाइडलाइन की पालना की अपील की.

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कोरोना संक्रमण को लेकर कनवास उपखण्ड अधिकारी ने कैटरर्स, हलवाई और फोटोग्राफर की ली बैठक

कनवास (कोटा). उपखण्ड अधिकारी ने क्षेत्र के सभी कैटरर्स, हलवाई, फोटोग्राफर और बैंडबाजे वालों के साथ कोविड-19 गाइडलाइन की पालना के लिए बैठक की. इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होगें. इसके लिए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी विवाह सम्मेलन में 50 से अधिक व्यक्तियों शामिल होते हैं तो आप ऐसे विवाह समारोह में भाग नहीं लेंगे.

ऐसे विवाह आयोजनकर्ताओं की सूचना उपखण्ड अधिकारी, कनवास तहसीलदार और सम्बन्धित थानाधिकारी को देनी होगी. यदि इसके उपरांत भी किसी विवाह समारोह में व्यक्तियों की संख्या 50 से अधिक होती है तो विवाह समारोह में उपस्थित कैटरर्स, हलवाई, फोटोग्राफर और बैंडबाजे वाले के उपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे.

यह भी पढ़ें- शाही शादियों पर लटकी कोरोना की तलवार, मेहमानों को आमंत्रित करने और पंडाल सजने के बाद स्थगित हो रहे हैं आयोजन

कनवास एसडीएम राजेश डागा ने अपील की कि विगत वर्ष कोरोना महामारी के कारण कई परिवार बेरोजगार हो गए एवं प्रदेश में कई परिवारों को आर्थिक परिस्थतियों से झुझना पड़ा है. कई परिवारों में भुखमरी जैसे हालत पैदा हो गए थे. इससे हर व्यक्ति परिचित है. देश के कई राज्यों में दोबारा लॉकडाउन की स्थित उत्पन्न हो गई है. इसलिए विगत वर्ष जैसे हालत दोबारा पैदा नहीं हो, इसलिए आप सभी कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने में प्रशासन का पूरा सहयोग करें.

कनवास (कोटा). उपखण्ड अधिकारी ने क्षेत्र के सभी कैटरर्स, हलवाई, फोटोग्राफर और बैंडबाजे वालों के साथ कोविड-19 गाइडलाइन की पालना के लिए बैठक की. इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होगें. इसके लिए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी विवाह सम्मेलन में 50 से अधिक व्यक्तियों शामिल होते हैं तो आप ऐसे विवाह समारोह में भाग नहीं लेंगे.

ऐसे विवाह आयोजनकर्ताओं की सूचना उपखण्ड अधिकारी, कनवास तहसीलदार और सम्बन्धित थानाधिकारी को देनी होगी. यदि इसके उपरांत भी किसी विवाह समारोह में व्यक्तियों की संख्या 50 से अधिक होती है तो विवाह समारोह में उपस्थित कैटरर्स, हलवाई, फोटोग्राफर और बैंडबाजे वाले के उपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे.

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कनवास एसडीएम राजेश डागा ने अपील की कि विगत वर्ष कोरोना महामारी के कारण कई परिवार बेरोजगार हो गए एवं प्रदेश में कई परिवारों को आर्थिक परिस्थतियों से झुझना पड़ा है. कई परिवारों में भुखमरी जैसे हालत पैदा हो गए थे. इससे हर व्यक्ति परिचित है. देश के कई राज्यों में दोबारा लॉकडाउन की स्थित उत्पन्न हो गई है. इसलिए विगत वर्ष जैसे हालत दोबारा पैदा नहीं हो, इसलिए आप सभी कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने में प्रशासन का पूरा सहयोग करें.

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