करौली. कलेक्ट्रेट सभागार में रविवार को विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉ. मोहन लाल यादव ने की. कार्यशाला में कलेक्टर ने उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की नसीहत देते हुए अपने कर्तव्य को समझने की अपील की.
जिला कलेक्टर डॉ मोहन लाल यादव ने कहा कि उपभोक्तओं को अपने अधिकारों, कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए. कार्यशाला में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, कर्तव्यों, उपभोक्ता शिकायत कहां दर्ज कराए, परिवाद कौन दायर कर सकता है, जैसे अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गई.
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साथ ही बताया कि जो व्यक्ति किसी भी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है. वह उस वस्तु या सेवा का उपभोक्ता होता है. प्रत्येक उपभोक्ता को अपने अधिकार प्राप्त होते है. जिनमें सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार शामिल है.
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को उनके कर्तव्यों को समझना चाहिए. उपभोक्ताओं को सामान खरीदते समय बिल लेना चाहिए, वस्तुओं को खरीदते समय पैकेट पर लिखे विवरण को ध्यान से पढ़ना, खरीददारी करते समय आईएसआई एगमार्क वस्तुओं को प्राथमिकता देना, वस्तु और सेवा में कमी होने पर शिकायत दर्ज करवाना के प्रति जागरूक रहना चाहिए.
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यदि वस्तु या सेवा का मूल्य और हर्जाना के लिए चाही गई रकम बीस लाख रूपये है तो जिले में स्थापित जिला मंच मे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. बीस लाख से एक करोड़ तक होने पर राज्य में स्थापित राज्य आयोग में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
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वहीं एक करोड़ से अधिक होने पर दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय आयोग में उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है. उन्होने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता परिवाद भी दायर कर सकता है. जिसके तहत उपभोक्ता को उपभोक्ता मंच से राहत मिलती है. इस अवसर पर डीएसओ राम सिंह मीना, उपभोक्ता संरक्षण समिति के अध्यक्ष वेणुगोपाल शर्मा, पीआरओ धर्मेन्द्र मीना सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे.