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राजस्थान हाईकोर्ट ने एसटी वर्ग के लिए सरपंच सीट आरक्षित करने पर करौली DM से मांगा जवाब

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Published : Jan 7, 2020, 9:11 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली के पाटौदा में एसटी वर्ग की आबादी पांच फीसदी से भी कम होने के बावजूद सरपंच सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित करने पर पंचायती राज सचिव और जिला कलेक्टर से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने एसटी वर्ग के लिए सरपंच सीट आरक्षित करने पर करौली DM से मांगा जवाब

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को करौली के पाटौदा में एसटी वर्ग की आबादी पांच फीसदी से भी कम होने के बावजूद सरंपच सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित करने पर पंचायती राज सचिव और जिला कलेक्टर करौली सहित तीन लोगों को नोटिस जारी कर 9 जनवरी तक जवाब मांगा है.


न्यायाधीश अशोक कुमार गौड ने यह आदेश मानसिंह महरवाल की याचिका पर दिए. बता दें, याचिका में कहा गया कि पाटौदा गांव की सरपंच सीट एसटी वर्ग को आरक्षित की है. जबकि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार सीट आरक्षित करने के लिए गांव की कुल आबादी का पांच फीसदी से ज्यादा आरक्षित वर्ग का होना जरूरी है. जबकि गांव की एसटी आबादी पांच फीसदी से भी कम है.

पढ़ें- पंचायत चुनाव में बरती लापरवाही तो होगी सख्त कार्रवाई: जिला निर्वाचन अधिकारी

दूसरी ओर अदालत ने करौली जिले की रोंडकला ग्राम पंचायत समिति के सरपंच चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए सीट आरक्षित नहीं करने के मामले में रूप सिंह की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को करौली के पाटौदा में एसटी वर्ग की आबादी पांच फीसदी से भी कम होने के बावजूद सरंपच सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित करने पर पंचायती राज सचिव और जिला कलेक्टर करौली सहित तीन लोगों को नोटिस जारी कर 9 जनवरी तक जवाब मांगा है.


न्यायाधीश अशोक कुमार गौड ने यह आदेश मानसिंह महरवाल की याचिका पर दिए. बता दें, याचिका में कहा गया कि पाटौदा गांव की सरपंच सीट एसटी वर्ग को आरक्षित की है. जबकि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार सीट आरक्षित करने के लिए गांव की कुल आबादी का पांच फीसदी से ज्यादा आरक्षित वर्ग का होना जरूरी है. जबकि गांव की एसटी आबादी पांच फीसदी से भी कम है.

पढ़ें- पंचायत चुनाव में बरती लापरवाही तो होगी सख्त कार्रवाई: जिला निर्वाचन अधिकारी

दूसरी ओर अदालत ने करौली जिले की रोंडकला ग्राम पंचायत समिति के सरपंच चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए सीट आरक्षित नहीं करने के मामले में रूप सिंह की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली के पाटौदा में एसटी वर्ग की आबादी पांच फीसदी से भी कम होने के बावजूद भी सरंपच सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित करने पर पंचायती राज सचिव व जिला कलेक्टर करौली सहित तीन को नोटिस जारी कर 9 जनवरी तक जवाब मांगा है। Body:न्यायाधीश अशोक कुमार गौड ने यह आदेश मानसिंह महरवाल की याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि पाटौदा गांव की सरपंच सीट एसटी वर्ग को आरक्षित की है। जबकि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार सीट आरक्षित करने के लिए गांव की कुल आबादी का पांच फीसदी से ज्यादा आरक्षित वर्ग का होना जरूरी है। जबकि गांव की एसटी आबादी पांच फीसदी से भी कम है। दूसरी अेार अदालत ने करौली जिले की रोंडकला ग्राम पंचायत समिति के सरपंच चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए सीट आरक्षित नहीं देने के मामले में रूप सिंह की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है।Conclusion:
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