जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को करौली के पाटौदा में एसटी वर्ग की आबादी पांच फीसदी से भी कम होने के बावजूद सरंपच सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित करने पर पंचायती राज सचिव और जिला कलेक्टर करौली सहित तीन लोगों को नोटिस जारी कर 9 जनवरी तक जवाब मांगा है.
न्यायाधीश अशोक कुमार गौड ने यह आदेश मानसिंह महरवाल की याचिका पर दिए. बता दें, याचिका में कहा गया कि पाटौदा गांव की सरपंच सीट एसटी वर्ग को आरक्षित की है. जबकि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार सीट आरक्षित करने के लिए गांव की कुल आबादी का पांच फीसदी से ज्यादा आरक्षित वर्ग का होना जरूरी है. जबकि गांव की एसटी आबादी पांच फीसदी से भी कम है.
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दूसरी ओर अदालत ने करौली जिले की रोंडकला ग्राम पंचायत समिति के सरपंच चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए सीट आरक्षित नहीं करने के मामले में रूप सिंह की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है.