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Pocso court karauli: ढाई साल की मासूम को हवस का शिकार बनाने वाले शराबी पिता को आजीवन कारावास की सजा

Pocso court karauli: पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम देने वाले पिता को आजीवन कारवास की सजा सुनाते हुए 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है.

Pocso court karauli
शराबी पिता ने ढाई साल की मासूम को बनाया अपनी हवस का शिकार कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा।
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Published : Apr 13, 2022, 7:59 PM IST

करौली. पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को 11 साल पुराने केस की सुनवाई करते हुए पिता को अपनी ढाई साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम देने के आरोप में आजीवन (posco senteced life imprisonment to rapist father) कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है.

पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक महेंद्र कुमार मुद्गल ने बताया कि 22 जून 2011 को करौली महिला थाने में कैलादेवी इलाके के एक गांव में पीड़िता की मां ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया था कि वह सुबह 11 बजे बकरिया चराने जंगल में गई थी. जब वह दोपहर के समय घर वापस आई तो उसकी मासूम बेटी रो रही थी और उसका एक बेटा घर पर ही खेल रहा था. जब बेटे से मां ने बेटी के रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके पिता ने बच्ची के साथ मारपीट की है.

पीड़िता की मां ने बताया कि उसका आरोपी पति सुरेश शराबी है. आए दिन वह पत्नी सहित बच्चों के साथ मारपीट करता रहता है. पीड़िता की मां ने यह भी बताया कि जब उसने मासूम को देखा तो उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था. इस पर पत्नी को अपने पति पर ही शक हो गया कि उसने ही शराब के नशे में इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया है. पीडिता की मां ने मामले की सूचना पुलिस को दी, साथ ही महिला थाना पहुंचकर मामला दर्ज करवाया. जिसके (culprit's mom filed case) बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया. विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र कुमार मुद्गल ने बताया कि घटना के समय पीड़िता की उम्र मात्र ढाई साल थी.

पढ़ें: झालावाड़: अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

करौली पॉक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश अलका (father raped his daughter in karauli) बंसल ने आरोपी सुरेश को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख रुपये अर्थदंड लगाया है. लोक अभियोजक महेंद्र कुमार मुद्गल ने बताया कि सुनवाई के दौरान 12 गवाह और 33 सबूत कोर्ट के सामने पेश किए गए, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना है.

करौली. पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को 11 साल पुराने केस की सुनवाई करते हुए पिता को अपनी ढाई साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम देने के आरोप में आजीवन (posco senteced life imprisonment to rapist father) कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है.

पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक महेंद्र कुमार मुद्गल ने बताया कि 22 जून 2011 को करौली महिला थाने में कैलादेवी इलाके के एक गांव में पीड़िता की मां ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया था कि वह सुबह 11 बजे बकरिया चराने जंगल में गई थी. जब वह दोपहर के समय घर वापस आई तो उसकी मासूम बेटी रो रही थी और उसका एक बेटा घर पर ही खेल रहा था. जब बेटे से मां ने बेटी के रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके पिता ने बच्ची के साथ मारपीट की है.

पीड़िता की मां ने बताया कि उसका आरोपी पति सुरेश शराबी है. आए दिन वह पत्नी सहित बच्चों के साथ मारपीट करता रहता है. पीड़िता की मां ने यह भी बताया कि जब उसने मासूम को देखा तो उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था. इस पर पत्नी को अपने पति पर ही शक हो गया कि उसने ही शराब के नशे में इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया है. पीडिता की मां ने मामले की सूचना पुलिस को दी, साथ ही महिला थाना पहुंचकर मामला दर्ज करवाया. जिसके (culprit's mom filed case) बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया. विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र कुमार मुद्गल ने बताया कि घटना के समय पीड़िता की उम्र मात्र ढाई साल थी.

पढ़ें: झालावाड़: अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

करौली पॉक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश अलका (father raped his daughter in karauli) बंसल ने आरोपी सुरेश को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख रुपये अर्थदंड लगाया है. लोक अभियोजक महेंद्र कुमार मुद्गल ने बताया कि सुनवाई के दौरान 12 गवाह और 33 सबूत कोर्ट के सामने पेश किए गए, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना है.

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