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हिण्डौन सिटी के चर्चित रजनी हत्याकांड मामले में आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

करौली जिले के हिण्डौन सिटी में 2015 के चर्चित रजनी हत्याकांड ममाले में अदालत ने दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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Published : May 29, 2019, 11:06 PM IST

करौली जिले के चर्चित रजनी हत्याकांड मामले में पीड़ितों को मिला इंसाफ

हिण्डौन सिटी (करौली). जिले के चर्चित रजनी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 4 साल बाद चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह हत्या लूट के इरादे से की गई थी जिसमें पीड़ित परिवार को न्याय मिल सका है.

एडीजे कोर्ट संख्या- 2 के अपर लोक अभियोजक एडवोकेट जितेन्द्र खैमरिया ने बताया कि अग्रसेन कालोनी निवासी किशन सिंह सोनी ने तीन सितम्बर 2015 को मामला दर्ज काराया कि वह सोने चांदी के आभूषन का व्यापार करता है. तीन सितम्बर 2015 को अपने निजी कार्य से बयाना गया हुआ था. घर पर उसकी बहन रजनी अकेली थी.

VIDEO : रजनी हत्याकांड मामले में हत्यारों को मिली आजीवन कारावास की सजा

शाम को घर लौटा तो देखा कि खून से सना हुआ शव मिला साथ ही घर में रखी लगभग बीस किलो सोने चांदी के आभूषण भी गायब मिले. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डॉग स्कायड की मदद से दो आरोपी भूपेश सोनी व आरिफ खान को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उनके पास से सोने चांदी के आभूषण व पिस्टल बरामद की. न्यायाधीश रविकांत जिंदल ने गवाहो और सबूतो के आधार पर आरोपित भूपेश सोनी व आरिफ खान लूट व हत्या के मामले में दोषी करार देते हूए अजीवन कारावास सजा सुनाई.

हिण्डौन सिटी (करौली). जिले के चर्चित रजनी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 4 साल बाद चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह हत्या लूट के इरादे से की गई थी जिसमें पीड़ित परिवार को न्याय मिल सका है.

एडीजे कोर्ट संख्या- 2 के अपर लोक अभियोजक एडवोकेट जितेन्द्र खैमरिया ने बताया कि अग्रसेन कालोनी निवासी किशन सिंह सोनी ने तीन सितम्बर 2015 को मामला दर्ज काराया कि वह सोने चांदी के आभूषन का व्यापार करता है. तीन सितम्बर 2015 को अपने निजी कार्य से बयाना गया हुआ था. घर पर उसकी बहन रजनी अकेली थी.

VIDEO : रजनी हत्याकांड मामले में हत्यारों को मिली आजीवन कारावास की सजा

शाम को घर लौटा तो देखा कि खून से सना हुआ शव मिला साथ ही घर में रखी लगभग बीस किलो सोने चांदी के आभूषण भी गायब मिले. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डॉग स्कायड की मदद से दो आरोपी भूपेश सोनी व आरिफ खान को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उनके पास से सोने चांदी के आभूषण व पिस्टल बरामद की. न्यायाधीश रविकांत जिंदल ने गवाहो और सबूतो के आधार पर आरोपित भूपेश सोनी व आरिफ खान लूट व हत्या के मामले में दोषी करार देते हूए अजीवन कारावास सजा सुनाई.

Intro:रजनी हत्याकांड: हत्यारों को मिली आजीवन कारावास की सजा

हिण्डौन सिटी । चर्चित रजनी हत्याकांड के दो आरोपितों को आज कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
एडीजे कोर्ट नं0 2 के अपर लोक अभियोजक एडवोकेट जितेन्द खैमरिया ने बताया कि अग्रसेन कालोनी निवासी किशन सिंह सोनी ने तीन सितम्बर 2015 को मामला दर्ज काराया कि वह सोने चांदी के आभूषन का व्यापार करता है । तीन सितम्बर 2015 को अपने निजी कार्य से बयाना गया हुआ था। घर पर उसकी बहिन रजनी अकेली थी। शाम को घर लौटा तो देखा कि खून से सना हुआ शव मिला साथ ही घर में रखी लगभग बीस किलो सोने चांदी के आभूषण भी गायब मिले। पुलिस ने कार्रवाही करते हुए डॉग स्कायड की मदद से दो आरोपी भूपेश सोनी व आरिफ खान को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके पास से सोने चांदी के आभूषण व पिस्टल बरामद की। न्यायाधीश रविकांत जिंदल ने गवाहो और सबूतो के आधार पर आरोपित भूपेश सोनी व आरिफ खान लूट व हत्या के मामले में दोषी करार देते हूए अजीवन कारावास सजा सुनाई।

बाईट----- -एडवोकेट जितेन्द खैमरिया Body:Teen saal purv huye rajni hatyakand mamle me mili aaropi to ko aajivan karavas ki sajaConclusion:
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