हिण्डौन सिटी (करौली). जिले के चर्चित रजनी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 4 साल बाद चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह हत्या लूट के इरादे से की गई थी जिसमें पीड़ित परिवार को न्याय मिल सका है.
एडीजे कोर्ट संख्या- 2 के अपर लोक अभियोजक एडवोकेट जितेन्द्र खैमरिया ने बताया कि अग्रसेन कालोनी निवासी किशन सिंह सोनी ने तीन सितम्बर 2015 को मामला दर्ज काराया कि वह सोने चांदी के आभूषन का व्यापार करता है. तीन सितम्बर 2015 को अपने निजी कार्य से बयाना गया हुआ था. घर पर उसकी बहन रजनी अकेली थी.
शाम को घर लौटा तो देखा कि खून से सना हुआ शव मिला साथ ही घर में रखी लगभग बीस किलो सोने चांदी के आभूषण भी गायब मिले. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डॉग स्कायड की मदद से दो आरोपी भूपेश सोनी व आरिफ खान को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उनके पास से सोने चांदी के आभूषण व पिस्टल बरामद की. न्यायाधीश रविकांत जिंदल ने गवाहो और सबूतो के आधार पर आरोपित भूपेश सोनी व आरिफ खान लूट व हत्या के मामले में दोषी करार देते हूए अजीवन कारावास सजा सुनाई.