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करौली: विश्व उपभोक्ता दिवस पर जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन, उपभोक्ता अधिकार को लेकर किया गया जागरुक

करौली में सोमवार को विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर टैकल प्लास्टिक पोलूशन विषय पर जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ. संगोष्ठी में प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभाव एवं पर्यावरण के नुकसान की भुगतान के साथ-साथ प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया गया.

World Consumer Day, Seminar in Karauli
विश्व उपभोक्ता दिवस पर संगोष्ठी
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Published : Mar 15, 2021, 7:39 PM IST

करौली. विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में टैकल प्लास्टिक पोलूशन विषय पर जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ. संगोष्ठी में प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभाव एवं पर्यावरण के नुकसान के साथ-साथ प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया गया.

विश्व उपभोक्ता दिवस पर संगोष्ठी

जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष देवकरण गुर्जर ने बताया कि उपभोक्तओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए. साथ ही उन्होंने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, कर्तव्यों, उपभोक्ता शिकायत कहा दर्ज कराये, परिवाद कौन दायर कर सकता है, सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की.

पढ़ें- बाड़मेर में सड़क हादसा: अब तक 5 लोगों की मौत, 1 की हालत गंभीर...गहलोत ने ट्वीट कर जताई संवेदना

उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को उनके कर्तव्यों जैसे माल का कैशमेमो लेना, वस्तुओं को खरीदते समय पैकेट पर लिखे विवरण को ध्यान से पढना, खरीददारी करते समय आईएसआई एगमार्क वस्तुओं को प्राथमिकता देना, वस्तु और सेवा में कमी होने पर शिकायत दर्ज करवाना आदि के प्रति जागरूक रहना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यदि वस्तु या सेवा का मूल्य तथा हर्जाने के लिये चाही गई रकम बीस लाख रूपये है तो जिले में स्थापित जिला मंच में बीस लाख से एक करोड़ रू तक होने पर राज्य में स्थापित राज्य आयोग में, एक करोड से अधिक होेने पर दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय आयोग में उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है.

साथ ही बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता परिवाद भी दायर कर सकता है. जिसके तहत उपभोक्ता को उपभोक्ता मंच से राहत मिलती है. कार्यशाला में अति. जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने भी कहा कि उपभोक्ताओं को सामान खरीदते समय पूरी सावधानी के साथ उसकी कीमत प्रिंट रेट से अधिक नहीं हो, एक्सपाईरी नहीं हो यह जांच लेना चाहिए साथ ही क्रय किये गये सामाना का पक्का बिल लें इसके लिये उपभोक्ताओं को स्वयं जागरूक होकर अन्य लोगों को भी जागरूक करना होगा. तभी उपभोक्ता दिवस की साथर्कता सिद्ध होगी.

करौली. विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में टैकल प्लास्टिक पोलूशन विषय पर जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ. संगोष्ठी में प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभाव एवं पर्यावरण के नुकसान के साथ-साथ प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया गया.

विश्व उपभोक्ता दिवस पर संगोष्ठी

जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष देवकरण गुर्जर ने बताया कि उपभोक्तओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए. साथ ही उन्होंने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, कर्तव्यों, उपभोक्ता शिकायत कहा दर्ज कराये, परिवाद कौन दायर कर सकता है, सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की.

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उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को उनके कर्तव्यों जैसे माल का कैशमेमो लेना, वस्तुओं को खरीदते समय पैकेट पर लिखे विवरण को ध्यान से पढना, खरीददारी करते समय आईएसआई एगमार्क वस्तुओं को प्राथमिकता देना, वस्तु और सेवा में कमी होने पर शिकायत दर्ज करवाना आदि के प्रति जागरूक रहना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यदि वस्तु या सेवा का मूल्य तथा हर्जाने के लिये चाही गई रकम बीस लाख रूपये है तो जिले में स्थापित जिला मंच में बीस लाख से एक करोड़ रू तक होने पर राज्य में स्थापित राज्य आयोग में, एक करोड से अधिक होेने पर दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय आयोग में उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है.

साथ ही बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता परिवाद भी दायर कर सकता है. जिसके तहत उपभोक्ता को उपभोक्ता मंच से राहत मिलती है. कार्यशाला में अति. जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने भी कहा कि उपभोक्ताओं को सामान खरीदते समय पूरी सावधानी के साथ उसकी कीमत प्रिंट रेट से अधिक नहीं हो, एक्सपाईरी नहीं हो यह जांच लेना चाहिए साथ ही क्रय किये गये सामाना का पक्का बिल लें इसके लिये उपभोक्ताओं को स्वयं जागरूक होकर अन्य लोगों को भी जागरूक करना होगा. तभी उपभोक्ता दिवस की साथर्कता सिद्ध होगी.

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