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करौली: चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत फर्जी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

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Published : Feb 9, 2021, 7:39 PM IST

करौली में लैबोरेट्री के पंजीकृत कार्मिको ने जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को ज्ञापन सौंप. राजकीय और निजी चिकित्सा संस्थानों में बिगैर पंजीकृत लगे हुए सरकारी और निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.

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फर्जी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग

करौली. जिले में मंगलवार को लैबोरेट्री के पंजीकृत कार्मिकों ने जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को ज्ञापन सौंप. राजकीय और निजी चिकित्सा संस्थानों में बिगैर पंजीकृत हुए सरकारी और निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.

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पंजीकृत कार्मिकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के निर्देशानुसार और राजस्थान पैरामेडिकल अधिनियम के तहत राज्य में राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग के पंजीकरण के कोई भी पैरामेडिकल प्रोफेशन के बतौर कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं है.

साथ ही बिना पंजीकरण के उक्त कार्य अवैध है. कार्मिकों ने बताया कि जिले में जितनी भी संचालित एक्सरे मशीन हैं वह सभी AERB के नियम विरूद्ध लगी हुई हैं. जिससे की आम नागरिक को विकरण से कैंसर जैसी भयानक बीमारी होने की संभावना है.

पढ़ेंः जयपुरः आबादी क्षेत्र में घुसा पैंथर, इलाके में दहशत का माहौल

कार्मिकों ने जिला कलक्टर से मांग करते हुए कहा कि निजी और राजकीय संस्थानों में कार्यरत पैरामेडिकल में बिना पंजीकरण के कार्यरत और नियम के विरुद्ध लगी हुई मशीनों पर कार्रवाई करने की मांग की. इस दोरान कुलदीप शर्मा, नीरज, शिवसागर, सोनू, नितिन, आकाश, अरुण, तरुण, सहित आदि कार्मिक मौजूद रहे.

करौली. जिले में मंगलवार को लैबोरेट्री के पंजीकृत कार्मिकों ने जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को ज्ञापन सौंप. राजकीय और निजी चिकित्सा संस्थानों में बिगैर पंजीकृत हुए सरकारी और निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.

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पंजीकृत कार्मिकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के निर्देशानुसार और राजस्थान पैरामेडिकल अधिनियम के तहत राज्य में राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग के पंजीकरण के कोई भी पैरामेडिकल प्रोफेशन के बतौर कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं है.

साथ ही बिना पंजीकरण के उक्त कार्य अवैध है. कार्मिकों ने बताया कि जिले में जितनी भी संचालित एक्सरे मशीन हैं वह सभी AERB के नियम विरूद्ध लगी हुई हैं. जिससे की आम नागरिक को विकरण से कैंसर जैसी भयानक बीमारी होने की संभावना है.

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कार्मिकों ने जिला कलक्टर से मांग करते हुए कहा कि निजी और राजकीय संस्थानों में कार्यरत पैरामेडिकल में बिना पंजीकरण के कार्यरत और नियम के विरुद्ध लगी हुई मशीनों पर कार्रवाई करने की मांग की. इस दोरान कुलदीप शर्मा, नीरज, शिवसागर, सोनू, नितिन, आकाश, अरुण, तरुण, सहित आदि कार्मिक मौजूद रहे.

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