करौली. सरकार किसान कल्याण योजना अंतर्गत कृषि उपज के विरूद्ध काश्तकार को ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में गुरुवार को जिला कलेक्टर डॉ. मोहन लाल यादव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ.
बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न समस्या के समय में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और कृषक को कम दामों में फसल बेचने को मजबूर ना होना पड़े.
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बैठक में सवाईमाधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक के एमडी केदारमल मीणा ने बताया कि 1 जून 2020 से काश्तकारों को उनकी उपज के विरूद्ध रहन ऋण अभियान का शुभारंभ किया जाएगा. सहकार किसान कल्याण योजनान्तर्गत पात्र पैक्स, लैम्स अपने कृषक सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर रहन उपलब्ध होगा. रहन रखे जाने वाली जीन्सों की गुणवत्ता का निर्धारण ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक द्वारा किया जाएगा.
गुणवत्ता और विभिन्न पहलुओं पर विचार कर स्टॉक और मूल्यांकित राशि का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति सुरेश शर्मा ने बताया कि किसान द्वारा अपनी उपज का भण्डारन हेतु गोदामों में माल सुरक्षित रखने पर मण्डी की निर्धारित दर के आधार पर मूल्य का 70 प्रतिशत ऋण 2.5 प्रतिशत की दर पर तीन माह के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.
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किसान अपनी फसल को तीन माह में बेच सकेगा. बैठक में उप निदेशक कृषि वीडी शर्मा, सहायक निदेशक उद्यान रामलाल जाट, कोषाधिकारी भरतलाल मीणा सहित कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे.