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जोधपुरः ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान युवक से धोखाधड़ी, पुलिस में मामला दर्ज

जोधपुर जिले के ओसियां उपखंड में एक निजी बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. मामले के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत प्रकरण पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है.

जोधपुर न्यूज, jodhpur news, rajasthan news
ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान युवक से धोखाधड़ी
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Published : Mar 8, 2020, 3:12 PM IST

ओसियां (जोधपुर). आज के व्यस्त समय में लोगों में ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है. इसके लिए वे बाजार से समान न खरीदकर ऑनलाइन समान खरीदना ज्यादा पंसद करते है. इन प्लेटफार्म के माध्यम से लोगों को सामान खरीदने में न केवल आसानी होती है, बल्कि घर में बैठे ही सामान मिल जाता है. इस कड़ी में जिले के ओसियां में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है.

ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान युवक से धोखाधड़ी

दरअसल, थानाधिकारी बाबूराम डेलू ने बताया, कि भीयाराम प्रजापत नामक युवक ने हाल ही में थाने में रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसे फोटोग्राफी के लिए कैमरे कि जररूत थी, इसके लिए उसने कस्बे में स्थित एक निजी बैंक से संपर्क किया. बैंक के कर्मचारी ने युवक से कहा, कि वो कैमरा फाइनेंस पर उपलब्ध करवा देंगे, जिसकी कीमत 86 हजार 990 रुपये बताई.

पढ़ेंः किसानों का दर्द देखकर छलक पड़े प्रदेश की एकमात्र महिला मंत्री की आंखों से आंसू

बैंक अधिकारियों के कहने पर युवक ने डाउन पेमेंट 20 हजार रुपए 20 जनवरी को जमा करवा दिए और बाकी 9 महीने की किस्त में जमा करवाने का फाइनेंस हुआ. जिसके बाद युवक को कोरियर के जरिए एक पार्सल कार्टून आया. जब युवक ने कार्टून खोला तो उसमें 8 पुराने टूटे फोन निकले. जिसके बाद युवक ने थाने में निजी बैंक के कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने युवक के भुगतान किए गए 20 हजार रुपए दिलवा दिए. वहीं, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत प्रकरण पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है.

ओसियां (जोधपुर). आज के व्यस्त समय में लोगों में ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है. इसके लिए वे बाजार से समान न खरीदकर ऑनलाइन समान खरीदना ज्यादा पंसद करते है. इन प्लेटफार्म के माध्यम से लोगों को सामान खरीदने में न केवल आसानी होती है, बल्कि घर में बैठे ही सामान मिल जाता है. इस कड़ी में जिले के ओसियां में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है.

ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान युवक से धोखाधड़ी

दरअसल, थानाधिकारी बाबूराम डेलू ने बताया, कि भीयाराम प्रजापत नामक युवक ने हाल ही में थाने में रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसे फोटोग्राफी के लिए कैमरे कि जररूत थी, इसके लिए उसने कस्बे में स्थित एक निजी बैंक से संपर्क किया. बैंक के कर्मचारी ने युवक से कहा, कि वो कैमरा फाइनेंस पर उपलब्ध करवा देंगे, जिसकी कीमत 86 हजार 990 रुपये बताई.

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बैंक अधिकारियों के कहने पर युवक ने डाउन पेमेंट 20 हजार रुपए 20 जनवरी को जमा करवा दिए और बाकी 9 महीने की किस्त में जमा करवाने का फाइनेंस हुआ. जिसके बाद युवक को कोरियर के जरिए एक पार्सल कार्टून आया. जब युवक ने कार्टून खोला तो उसमें 8 पुराने टूटे फोन निकले. जिसके बाद युवक ने थाने में निजी बैंक के कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने युवक के भुगतान किए गए 20 हजार रुपए दिलवा दिए. वहीं, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत प्रकरण पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है.

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