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जोधपुर: पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए भोपालगढ़ पंचायत समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी

जोधपुर के भोपालगढ़ पंचायत समिति से चुनाव लड़ने के लिए अब अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी हो गया है. इसके बगैर कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पाएगा. इसके लिए विकास अधिकारी प्रदीप धनदे ने पंचायत प्रसार अधिकारी रामकिशोर चौधरी और कनिष्ठ सहायक श्रीपाल चौधरी को नियुक्त किया है.

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भोपालगढ़ पंचायत समिति से चुनाव लड़ने के लिए एनओसी लेना होगा जरूरी
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Published : Dec 31, 2019, 11:11 PM IST

भोपालगढ़ (जोधपुर). जिले में पंचायत राज चुनाव लड़ने के लिए सदस्यों को भोपालगढ़ पंचायत समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी हो गया है, नहीं तो वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. इसके लिए पंचायत समिति भोपालगढ़ का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विकास अधिकारी प्रदीप धनदे ने पंचायत समिति के पंचायत प्रसार अधिकारी रामकिशोर चौधरी और कनिष्ठ सहायक श्रीपाल चौधरी को नियुक्त किया है.

भोपालगढ़ पंचायत समिति से चुनाव लड़ने के लिए एनओसी लेना होगा जरूरी

बता दें कि पंचायती राज चुनाव 2020 में सरपंच, वार्ड पंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य को पंचायत समिति भोपालगढ़ का अनापत्ति प्रमाण पत्र या बकाया आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विकास अधिकारी प्रदीप धनदे ने पंचायत समिति के पंचायत प्रसार अधिकारी रामकिशोर चौधरी और कनिष्ठ सहायक श्रीपाल चौधरी को नियुक्त किया है. निर्धारित प्रपत्र और संपूर्ण जांच कर अनापति प्रमाण पत्र या बकाया प्रमाणपत्र भोपालगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में शुरू कर दिए गए है.

पढ़ें- जोधपुर: भोपालगढ़ के आसोप कस्बे में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया पथ संचालन कार्यक्रम

इस अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना पंचायत राज चुनाव लड़ने वाला कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता है. सदस्यों को पहले अपनी ग्राम पंचायत में आवेदन देकर वहां से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा. उसके बाद पंचायत समिति में विकास अधिकारी के नाम आवेदन देते हुए एक फोटो के साथ प्रार्थना पत्र पेश करना होगा. फिर अनापति प्रमाण पत्र भोपालगढ़ विकास अधिकारी की ओर से जारी किया जाएगा और उसके बाद वह आगामी पंचायत राज चुनाव 2020 के लिए सरपंच, वार्ड पंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य के पद के लिए चुनाव लड़ने योग्य होगा.

भोपालगढ़ (जोधपुर). जिले में पंचायत राज चुनाव लड़ने के लिए सदस्यों को भोपालगढ़ पंचायत समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी हो गया है, नहीं तो वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. इसके लिए पंचायत समिति भोपालगढ़ का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विकास अधिकारी प्रदीप धनदे ने पंचायत समिति के पंचायत प्रसार अधिकारी रामकिशोर चौधरी और कनिष्ठ सहायक श्रीपाल चौधरी को नियुक्त किया है.

भोपालगढ़ पंचायत समिति से चुनाव लड़ने के लिए एनओसी लेना होगा जरूरी

बता दें कि पंचायती राज चुनाव 2020 में सरपंच, वार्ड पंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य को पंचायत समिति भोपालगढ़ का अनापत्ति प्रमाण पत्र या बकाया आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विकास अधिकारी प्रदीप धनदे ने पंचायत समिति के पंचायत प्रसार अधिकारी रामकिशोर चौधरी और कनिष्ठ सहायक श्रीपाल चौधरी को नियुक्त किया है. निर्धारित प्रपत्र और संपूर्ण जांच कर अनापति प्रमाण पत्र या बकाया प्रमाणपत्र भोपालगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में शुरू कर दिए गए है.

पढ़ें- जोधपुर: भोपालगढ़ के आसोप कस्बे में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया पथ संचालन कार्यक्रम

इस अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना पंचायत राज चुनाव लड़ने वाला कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता है. सदस्यों को पहले अपनी ग्राम पंचायत में आवेदन देकर वहां से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा. उसके बाद पंचायत समिति में विकास अधिकारी के नाम आवेदन देते हुए एक फोटो के साथ प्रार्थना पत्र पेश करना होगा. फिर अनापति प्रमाण पत्र भोपालगढ़ विकास अधिकारी की ओर से जारी किया जाएगा और उसके बाद वह आगामी पंचायत राज चुनाव 2020 के लिए सरपंच, वार्ड पंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य के पद के लिए चुनाव लड़ने योग्य होगा.

Intro:पंचायत राज चुनाव लड़ने के लिए सदस्य को भोपालगढ़ पंचायत समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा जरूरीBody:पंचायती राज चुनाव 2020 में सरपंच,वार्ड पंच ,जिला परिषद सदस्य ,पंचायत समिति सदस्य को पंचायत समिति भोपालगढ़ का अनापत्ति प्रमाण पत्र /बकाया आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विकास अधिकारी प्रदीप धनदे ने पंचायत समिति के पंचायत प्रसार अधिकारी रामकिशोर चौधरी व कनिष्ठ सहायक श्रीपाल चौधरी को नियुक्त किया है।Conclusion:पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए भोपालगढ़ पंचायत समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा जरूरी, वरना नहीं लड़ पाएंगे चुनाव
भोपालगढ़।
पंचायती राज चुनाव 2020 में सरपंच,वार्ड पंच ,जिला परिषद सदस्य ,पंचायत समिति सदस्य को पंचायत समिति भोपालगढ़ का अनापत्ति प्रमाण पत्र /बकाया आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विकास अधिकारी प्रदीप धनदे ने पंचायत समिति के पंचायत प्रसार अधिकारी रामकिशोर चौधरी व कनिष्ठ सहायक श्रीपाल चौधरी को नियुक्त किया है। निर्धारित प्रपत्र तथा संपूर्ण जांच कर अनापति प्रमाण पत्र,अबकाया प्रमाणपत्र भोपालगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र से सरपंच ,वार्ड पंच ,जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य के लिए शुरू हो गए हैं। इस अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना पंचायत राज चुनाव लड़ने वाला कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता है। सदस्यों को पहले अपनी ग्राम पंचायत में आवेदन देकर वहां से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा ।उसके बाद पंचायत समिति में विकास अधिकारी के नाम आवेदन देते हुए एक फोटो के साथ प्रार्थना पत्र पेश करना होगा ,फिर अनापति प्रमाण पत्र भोपालगढ़ विकास अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा और उसके बाद वह आगामी पंचायत राज चुनाव 2020 के लिए सरपंच ,वार्ड पंच ,जिला परिषद सदस्य ,पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनाव लड़ने योग्य होगा।

बाईट-- श्रीपाल चौधरी, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रभारी, पंचायत समिति भोपालगढ़
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