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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने बनाई हेल्पलाइन समितियां, कोरोना के कहर में मरीजो की मददगार होगी समितियां - Corona case in Jodhpur

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर आमजन और कोविड-19 के मरीजों की मदद के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू कर दी है. कोरोना संक्रमण के इस कठिन दौर में हेल्पलाइन से लोगों को काफी मदद मिलेगी.

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Published : Apr 30, 2021, 11:01 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका में आदेश के बाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष संगीत राज लोढ़ा के निर्देश पर शुक्रवार को वर्चुअल बैठक हुई. सदस्य सचिव बृजेन्द्र कुमार जैन ने प्रदेश के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों के साथ वर्चुअल बैठक की.

समिति का गठन

वर्चुअल बैठक में राज्य स्तर और जिला स्तर पर कोविड -19 के हालात के मद्देनजर समितियों का गठन किया गया है. विधिक सेवा प्राधिकरण की ये समितियां हैल्पलाइन नम्बर का 24 घंटे संचालन करेंगी. नियमित रूप से राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारियों से सम्पर्क में रहेगी. जरूरतमंदों को जरूरी चिकित्सकीय मदद, पीड़ित को एम्बुलेंस उपलब्ध कराना, अस्पताल में भर्ती कराना, अन्य चिकित्सकीय देखभाल की सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग देंगी.

24 घंटे हेल्पलाइन सुविधा

राज्य विधिक प्राधिकरण और सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नम्बर 24 घंटे काम करेंगे. यह नंबर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

पढ़ें- Corona Vaccine की कमी के बीच गहलोत सरकार का फैसला, 1 मई से सिर्फ 35 से 44 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को ही लगेगा टीका

अधिकारी रखेंगे निगरानी

राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 रोकथाम के लिए अधिकृत अधिकारी, गठित समितियों की ओर से रेफर पीड़ितों की समस्याओं के निदान के लिए कार्रवाई का रिकार्ड मेंटेन करेंगे और समिति को भी जानकारी देंगे.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका में आदेश के बाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष संगीत राज लोढ़ा के निर्देश पर शुक्रवार को वर्चुअल बैठक हुई. सदस्य सचिव बृजेन्द्र कुमार जैन ने प्रदेश के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों के साथ वर्चुअल बैठक की.

समिति का गठन

वर्चुअल बैठक में राज्य स्तर और जिला स्तर पर कोविड -19 के हालात के मद्देनजर समितियों का गठन किया गया है. विधिक सेवा प्राधिकरण की ये समितियां हैल्पलाइन नम्बर का 24 घंटे संचालन करेंगी. नियमित रूप से राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारियों से सम्पर्क में रहेगी. जरूरतमंदों को जरूरी चिकित्सकीय मदद, पीड़ित को एम्बुलेंस उपलब्ध कराना, अस्पताल में भर्ती कराना, अन्य चिकित्सकीय देखभाल की सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग देंगी.

24 घंटे हेल्पलाइन सुविधा

राज्य विधिक प्राधिकरण और सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नम्बर 24 घंटे काम करेंगे. यह नंबर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

पढ़ें- Corona Vaccine की कमी के बीच गहलोत सरकार का फैसला, 1 मई से सिर्फ 35 से 44 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को ही लगेगा टीका

अधिकारी रखेंगे निगरानी

राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 रोकथाम के लिए अधिकृत अधिकारी, गठित समितियों की ओर से रेफर पीड़ितों की समस्याओं के निदान के लिए कार्रवाई का रिकार्ड मेंटेन करेंगे और समिति को भी जानकारी देंगे.

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