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कांग्रेस नेता हरीश चौधरी सहित अन्य के खिलाफ दर्ज मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई पर रोक - बेनीवाल के काफिले पर हमला मामला

सांसद हनुमान बेनीवाल की ओर से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी व अन्य खिलाफ दर्ज मुकदमे में राजस्थान हाईकोर्ट ने अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगा दी (Court stays action in MLA Harish Choudhary case) है. इस संबंध में दर्ज मुकदमे में कहा गया था कि बेनीवाल और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के ​काफिले पर हरीश चौधरी सहित 100 से अधिक लोगों ने हथियारों से हमला कर दिया था.

Court stays action in MLA Harish Choudhary case
कांग्रेस नेता हरीश चौधरी सहित अन्य के खिलाफ दर्ज मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई पर रोक
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Published : Nov 10, 2022, 9:13 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सांसद हनुमान बेनीवाल की ओर से बाड़मेर के बायतू थाने में कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी व अन्य के खिलाफ दर्ज मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया (Court stays action in MLA Harish Choudhary case) है. जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत में लक्ष्मणसिंह व राजेन्द्र की ओर दायर मुकदमे की सुनवाई के बाद आदेश जारी किया गया है.

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ सचिन आचार्य व उनके सहयोगी अधिवक्ता अंकित चौधरी ने बताया कि यह एफआईआर 3 साल बाद दायर की गई है. जबकि इसी घटना से जुड़ी एफआईआर 13 नवम्बर, 2019 को ही दर्ज कर दी गई थी, जो अभी तक लम्बित है. एक घटना की दो बार एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है. इस पर कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 10 अक्टूबर, 2022 को दर्ज एफआईआर की क्रियान्वित पर अंतरिम रोक लगा दी है.

पढ़ें: राजस्थान: सांसद बेनीवाल पर हमले का मामला, कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी सहित 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

गौरतलब है कि लोकसभा विशेषाधिकार समिति के निर्देश पर कारवाई करते हुए कांग्रेस विधायक व नेता हरीश चौधरी व उनके समर्थकों के खिलाफ बाड़मेर के बायतू थाने में हाल ही में एफआईआर दर्ज की गई है. दर्ज मुकदमे के अनुसार 12 नवम्बर, 2019 को केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के काफिले पर कांग्रेस नेता चौधरी व उनके भाई समेत करीब 100 से अधिक लोगों ने हथियारों से हमला कर दिया था.

पढ़ें: अब हरीश चौधरी ने गहलोत सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, खाचरियावास को भी घेरा...

इसको लेकर सांसद बेनीवाल ने लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में इस मामले को पेश किया था. समिति ने मुख्य सचिव को आदेश दिया था सांसद बेनीवाल की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर इसकी सूचना समिति को भेजी जाए. समिति के आदेश पर बायतू थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. उसे चुनौती दी गई है. जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सांसद हनुमान बेनीवाल की ओर से बाड़मेर के बायतू थाने में कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी व अन्य के खिलाफ दर्ज मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया (Court stays action in MLA Harish Choudhary case) है. जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत में लक्ष्मणसिंह व राजेन्द्र की ओर दायर मुकदमे की सुनवाई के बाद आदेश जारी किया गया है.

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ सचिन आचार्य व उनके सहयोगी अधिवक्ता अंकित चौधरी ने बताया कि यह एफआईआर 3 साल बाद दायर की गई है. जबकि इसी घटना से जुड़ी एफआईआर 13 नवम्बर, 2019 को ही दर्ज कर दी गई थी, जो अभी तक लम्बित है. एक घटना की दो बार एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है. इस पर कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 10 अक्टूबर, 2022 को दर्ज एफआईआर की क्रियान्वित पर अंतरिम रोक लगा दी है.

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गौरतलब है कि लोकसभा विशेषाधिकार समिति के निर्देश पर कारवाई करते हुए कांग्रेस विधायक व नेता हरीश चौधरी व उनके समर्थकों के खिलाफ बाड़मेर के बायतू थाने में हाल ही में एफआईआर दर्ज की गई है. दर्ज मुकदमे के अनुसार 12 नवम्बर, 2019 को केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के काफिले पर कांग्रेस नेता चौधरी व उनके भाई समेत करीब 100 से अधिक लोगों ने हथियारों से हमला कर दिया था.

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इसको लेकर सांसद बेनीवाल ने लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में इस मामले को पेश किया था. समिति ने मुख्य सचिव को आदेश दिया था सांसद बेनीवाल की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर इसकी सूचना समिति को भेजी जाए. समिति के आदेश पर बायतू थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. उसे चुनौती दी गई है. जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

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